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सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016

14 जनवरी 2016

सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्डों का दूसरा भाग जारी करने का निर्णय लिया है। बॉन्ड के लिए आवेदन 18 जनवरी 2016 से 22 जनवरी 2016 तक स्वीकार किए जाएंगे। बॉन्ड बैंको, भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और विनिर्दिष्ट डाकघरों द्वारा जारी किए जाएंगे। बॉन्ड के निर्गम के माध्यम से उधार भारत सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम का भाग होगा।

यह याद होगा कि माननीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बज़ट 2015-16 में धातु स्वर्ण की खरीद करने के विकल्प के रूप में सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड, एक वित्तीय आस्ति विकसित करने की घोषणा की थी। तदनुसार, इसका पहला भाग 5 नवंबर से 20 नवंबर 2015 तक अभिदान के लिए खुला था। बॉन्ड की विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

क्र.सं. मद ब्यौरे
1. उत्पाद का नाम सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2016
2. निर्गम भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा।
3. पात्रता ये बॉन्ड व्यक्तियों, अविभक्त हिंदू परिवारों, न्यासों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थाओं सहित निवासी भारतीय संस्थाओं को ही बेचे जाएंगे।
4. मूल्यवर्ग इन बॉन्डों को 1 ग्राम की मूल यूनिट के साथ ग्राम (ग्रामों) के गुणजों के मूल्यवर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा।
5. अवधि बॉन्ड की अवधि 8 वर्ष की होगी और 5वें वर्ष से इससे हटने का विकल्प होगा जिसका प्रयोग ब्याज संदाय तारीखों पर किया जा सकेगा।
6. न्यूनतम मात्रा न्यूनतम अनुमत निवेश 2 यूनिट (अर्थात 2 ग्राम सोना) होगा।
7. अधिकतम मात्रा किसी संस्था द्वारा अभिदत्त अधिकतम मात्रा 500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) से अधिक नहीं होगी। इस आशय की स्वतः घोषणा प्राप्त की जाएगी।
8. संयुक्त धारक संयुक्त धारिता की स्थिति में 500 ग्राम की निवेश सीमा केवल पहले भाग पर लागू होगी।
9. बारंबारता ये बॉन्ड किस्तों में जारी किए जाएंगे। प्रत्येक किस्त अधिसूचित की जाने वाली अवधि तक मान्य रहेगी। अधिसूचना में निर्गम की तारीख भी विनिर्दिष्ट होगी।
10. निर्गम मूल्य बॉन्ड का मूल्य, इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोशिएशन लि. (आईबीजेए) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के पिछले सप्ताह (सोमवार-शुक्रवार) के बंद भाव के सामान्य औसत के आधार पर भारतीय रुपया में तय किया जाएगा।
11. भुगतान विकल्प बॉन्डों के लिए भुगतान अधिकतम 20000 रुपए तक नकद भुगतान के माध्यम से या मांग ड्राफ्ट या चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से होगा।
12. निर्गम का प्रकार जीएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भारत सरकार स्टॉक। निवेशकों को धारिता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। ये बॉन्ड डिमेट रूप में रूपांतरण के पात्र होंगे।
13. उन्मोचन मूल्य उन्मोचन मूल्य आईबीजेए द्वारा प्रकाशित 999 की शुद्धता वाले सोने के बंद मूल्य के पिछले सप्ताह (सोमवार-शुक्रवार) के साधारण औसत के आधार पर भारतीय रुपया में होगा।
14. बिक्री के चैनल बॉन्डों की बिक्री बैंकों, एससीएचआईएल और विनिर्दिष्ट डाकघरों के माध्यम से सीधे या एजेंटों के माध्यम से की जाएगी जैसे अधिसूचित किया जाए।
15. ब्याज दर निवेशकों को निवेश की प्रतिपूर्ति आरंभिक मूल्य पर 2.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की निर्धारित दर पर अर्थवार्षिक रूप से की जाएगी।
16. संपार्श्विक बॉन्डों को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप मे प्रयोग किया जा सकता है। मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) का अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेशित साधारण स्वर्ण ऋण के बराबर निर्धारित किया जाएगा।
17. केवाईसी प्रलेखन अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंड वहीं होंगे जो वास्तविक सोने की खरीद के लिए होते हैं। केवाईसी दस्तावेज जैसे मतदाता कार्ड, आधार कार्ड/पैन या टैन/पासपोर्ट जरूरी होंगे।
18. कर उपचार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार स्वर्ण बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगेगा और पूंजी लाभकर भी वास्तविक सोने के मामले जैसा ही होगा।
19. विक्रेयता बॉन्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित तारीख से शेयर बाजारों/एनडीएस-ओएम में विक्रेय होगें।
20. एसएलआर पात्रता ये बॉन्ड सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए पात्र होंगे।
21. कमीशन वितरण के लिए कमीशन, अभिदान की राशि के 1 प्रतिशत की दर से अदा किया जाएगा।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1663


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