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प्रेस प्रकाशनी

प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद निकासी - निकासी सीमा और ग्राहक शुल्क / प्रभारों में- छूट

18 नवंबर 2016

प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद निकासी - निकासी सीमा
और ग्राहक शुल्क / प्रभारों में- छूट

भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 नवंबर 2016 को बैंकों को निर्देश जारी किया था कि बैंक 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक माह के दौरान, बचत बैंक ग्राहकों द्वारा सभी एटीएम पर किए गए सभी लेनदेन के लिए, लेनदेन की संख्या की परवाह किए बगैर, एटीएम प्रभारों की लेवी में छूट देगा, जो समीक्षा के अधीन है।

एक अन्य ग्राहक केंद्रिक उपाय के रूप में, पीओएस में नकद निकासी की सीमा इस सुविधा के लिए समर्थ सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए सभी केन्द्रों (टीयर I से VI) में एक समान रूप से प्रति दिन 2000/- की गई है-और (ii) ग्राहक प्रभारों, यदि कोई हो, जो ऐसे सभी लेनदेन पर लगाया जा रहा, को 30 दिसंबर 2016 तक माफ किया जाएगा। जो समीक्षा के अधीन है।

उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 27 अगस्त 2015 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं 449/02.14.003/2015-16 के द्वारा टीयर I से II केन्द्रों के लिए पीओएस (पीओएस) में 1000 तक और टीयर III से VI केन्द्रों में 2000 तक की नकद निकासी की अनुमति दी।

अल्पना किल्लावाला
प्रधान परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1255


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