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रिजर्व बैंक ने बाजार दुरुपयोग के निषेध पर प्रारूप दिशानिदेश जारी किए

28 सितंबर 2018

रिजर्व बैंक ने बाजार दुरुपयोग के निषेध पर प्रारूप दिशानिदेश जारी किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बाजार दुरुपयोग के निषेध पर प्रारूप दिशानिदेश जारी किए। बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से 31 अक्तूबर 2018 तक प्रारूप दिशानिदेशों पर टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

प्रारूप दिशानिदेशों पर प्रतिक्रियाएं निम्नलिखित को प्रेषित की जा सकती है:

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
पहली मंजिल, मुख्य भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग,
मुंबई - 400001

या "बाजार दुरुपयोग के निषेध पर प्रारूप दिशानिदेश" विषय के साथ ई-मेल किया जा सकता है।

पृष्ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 जून 2018 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य, दूसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में यह घोषणा की थी कि रिजर्व बैंक अपने द्वारा विनियमित बाजारों में दुरुपयोग को रोकने के लिए बेहतर वैश्विक पद्धतियों के अनुसार विनियमन शुरू करेगा। तदनुसार, बाजार दुरुपयोग के निषेध पर प्रारूप दिशानिदेश फीडबैक हेतु जारी किए जा रहे हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/737


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