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निविदा



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बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय में एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने हेतु

(ई-निविदा सं. आरबीआई/कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/7/25-26/ईटी/882)

उपर्युक्त ई-निविदा के लिए बोली-पूर्व बैठक 20 फरवरी 2026 (शुक्रवार) को अपराह्न 3 बजे आरबीआई कोलकाता मुख्य कार्यालय परिसर में आयोजित की गई थी.

बैठक में तीन (3) संभावित बोलीदाताओं अर्थात् मैसर्स द गोल्डन ऑवर एम्बुलेंस, मैसर्स बेलेव्यू क्लिनिक और मैसर्स प्रमोद कुमार एंड ब्रदर्स ने भाग लिया। इसके अलावा, बैठक में केंद्रीय स्थापना अनुभाग (सीईएस), आरबीआई, कोलकाता के अधिकारियों यथा श्री राजर्षि अधिकारी, एजीएम; सुश्री वुंगथिचिंग, प्रबंधक; श्री विकास गुरुंग, प्रबंधक और श्री अंशुमन पार्या, प्रबंधक ने भाग लिया।

2. ई-निविदा के बारे में संक्षिप्त परिचय के बाद, संभावित बोलीदाताओं द्वारा कुछ प्रश्न उठाए गए, जिन्हें स्पष्ट किया गया। इसका सारांश इस प्रकार है:

क्रम संख्या प्रश्न स्पष्टीकरण/दिया गया जवाब
1. यदि वेंडर को जीएसटी से छूट दी गई है, तो क्या जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य है? सक्षम प्राधिकारी से जीएसटी छूट प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा की जा सकती है।
2. क्या अपने कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई प्रदान करना संभावित वेंडर के लिए एक अनिवार्य मानदंड है? सभी मौजूदा सांविधिक कानून, जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं, वेंडर द्वारा पालन किया जाना चाहिए। वेंडर को निविदा दस्तावेज में निर्धारित दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित किया जा सकता है
3. क्या निविदा दस्तावेज में दिए गए प्रारूप के अनुसार ग्राहक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है? निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों के अनुसार, बोलीदाताओं के लिए ग्राहक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, अधिमानतः ग्राहक के लेटरहेड पर।
4. सहकारी समितियों के मामले में, जो संबंधित राज्य सरकार के सहकारी कानूनों द्वारा शासित होती हैं, संबंधित राज्य सरकार द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है। ऐसे मामलों में, क्या सीए द्वारा ऑडिट की गई पिछले 3 वर्षों की बैलेंस शीट की प्रतियां जमा करना अनिवार्य है? सीए ऑडिटेड बैलेंस शीट की अनुपलब्धता के मामले में, वेंडर पिछले तीन वर्षों के लिए पिछले बैलेंस शीट की लेखा परीक्षित प्रतियां प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि राज्य सरकार के पैनल में शामिल लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया गया है।
5. क्या इस बात की गारंटी है कि संविदा को 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जाएगा? निविदा दस्तावेज के संदर्भ में, संविदा का विस्तार वेंडर के प्रदर्शन, इसमें शामिल पक्षों की आपसी सहमति और पूरी तरह से भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता के विवेक पर आधारित होगा।
6. निविदा के अनुसार, एएलएस एम्बुलेंस को सोमवार से शुक्रवार तक 08 घंटे (सुबह 09:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक) के लिए प्रतिधारण के आधार पर आवश्यक है। क्या सेवा की आवश्यकता और जनशक्ति की तैनाती (ड्राइवर और मेडिकल स्टाफ) केवल उपर्युक्त ड्यूटी अवधि तक ही सीमित है, और 24 घंटे की तैनाती की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया गया है, एएलएस एम्बुलेंस सोमवार से शुक्रवार तक ड्यूटी अवधि के दौरान यानी सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आरबीआई मुख्य कार्यालय परिसर, कोलकाता में तैनात रहेगी।

इसलिए, सेवा की आवश्यकता और जनशक्ति की तैनाती निविदा दस्तावेज में निर्धारित अवधि तक सीमित होगी।
7. क्या अनुभव अवधि मानदंड को पिछले 5 वर्षों से पिछले 7 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, ताकि लंबी अवधि में समान सेवाओं में प्रासंगिक और निरंतर अनुभव रखने वाले वेंडर भी निविदा में अर्हता प्राप्त कर सकें और भाग ले सकें। मानदंड में संशोधन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका। निविदा दस्तावेज में उल्लिखित मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए।

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