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विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम

निदेश में संशोधन – फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की शमन

भा.रि.बैंक/विमुवि/2025-26/32
एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 04/2025-26

24 अप्रैल 2025

सेवा में,

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक और प्राधिकृत बैंक

महोदया / महोदय,

निदेश में संशोधन – फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों की शमन

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित किया जाता है

  1. फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों के शमन के लिए दिनांक 1 अक्टूबर 2024 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 17/2024-25 के माध्‍यम से जारी निदेश और

  2. फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों के शमन पर मास्टर निदेश, दिनांक 22 अप्रैल 2025

2. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि, उपर्युक्त मास्टर निदेश में पैरा 5.4.II.vi के रूप में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा।

"vi. उल्लंघन की प्रकृति, मामले में शामिल असाधारण परिस्थितियों/तथ्यों और व्यापक सार्वजनिक हित के आधार पर शमन प्राधिकरण की संतुष्टि के अधीन, लगाए गए अधिकतम शमन राशि को उपरोक्त गणना मैट्रिक्स की पंक्ति 5 के तहत उल्लंघनों के संबंध में प्रत्येक विनियम/नियम (शमन आवेदन में लागू) के उल्लंघन के लिए 2,00,000/- रुपये पर कैप किया गया है।

3. उक्त मास्टर निदेश को तदनुसार उपर्युक्त परिवर्तन को दर्शाते हुए अद्यतन किया गया हैं।

4. सभी प्राधिकृत श्रेणी-I बैंक और प्राधिकृत बैंक इस परिपत्र में निहित दिशानिर्देश को अपने घटकों के ध्यान में लाएं।

5. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किये गए हैं और ये किसी अन्य विधि/कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।

भवदीय

(डॉ. आदित्य गेहा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


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