Draft Circular for Comments
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर. एस-****/02-14-003/2023-24
05 जुलाई 2023
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अधिकृत भुगतान प्रणाली प्रदाता/प्रतिभागी (बैंक और गैर-बैंक)
महोदया/प्रिय महोदय,
ड्राफ्ट परिपत्र - डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था
अधिकृत कार्ड नेटवर्क1 डेबिट/क्रेडिट/प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए बैंकों/गैर-बैंकों के साथ गठजोड़(टाई-अप) करते हैं। किसी ग्राहक को जारी किए गए कार्ड के लिए संबद्ध नेटवर्क2 का चयन कार्ड जारीकर्ता द्वारा तय किया जाता है और यह उन व्यवस्थाओं से जुड़ा है जो कार्ड जारीकर्ताओं के पास उनके द्विपक्षीय करार के संदर्भ में कार्ड नेटवर्क के साथ हैं।
2. समीक्षा करने पर, यह पाया गया कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं (बैंकों और गैर-बैंकों) के बीच मौजूद व्यवस्थाएं ग्राहकों के लिए विकल्प की उपलब्धता के लिए अनुकूल नहीं हैं।
3. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 10(2) के साथ पठित धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई इस बात से संतुष्ट है कि भुगतान प्रणाली और सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, इसलिए वह निम्नानुसार निर्देश देता है:
क) कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या करार नहीं करेंगे जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।
ख) कार्ड जारीकर्ता एक से अधिक कार्ड नेटवर्क पर कार्ड जारी करेंगे।
ग) कार्ड जारीकर्ता अपने पात्र ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्क में से किसी एक को चुनने का विकल्प प्रदान करेंगे। इस विकल्प का उपयोग ग्राहक या तो जारी होने के समय या उसके बाद किसी भी समय कर सकते हैं।
4. कार्ड जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क उपरोक्त आवश्यकताओं का पालन करना सुनिश्चित करेंगे:
क) मौजूदा करार में संशोधन या नवीनीकरण के समय, और
ख) इस परिपत्र की तारीख से निष्पादित नए करार।
5. उपरोक्त पैरा 3 (ख)और (ग) के निर्देश 01 अक्तूबर 2023 से प्रभावी होंगे।
भवदीय,
(गुणवीर सिंह)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
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