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आधार सक्षम भुगतान प्रणाली - एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों की समुचित जांच – मसौदा

टिप्पणियों हेतु मसौदा निदेश

सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर. एस**/ 02-01-001 / 2024-2025

जारी करने की तिथि

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी
आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)

प्रिय महोदय/महोदया,

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली - एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों की समुचित जांच – मसौदा

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा परिचालित एक भुगतान प्रणाली है जो आधार अधिप्रमाणन का उपयोग करके किसी भी बैंक के कारोबार संवाददाता (बीसी) / बैंक मित्र के माध्यम से अंतर-परिचालनिय वित्तीय लेनदेन की सुविधा प्रदान करती है। वित्तीय समावेशन को सक्षम करने में एईपीएस एक प्रमुख भूमिका निभाता है।

2. हाल के दिनों में, पहचान की चोरी या ग्राहक क्रेडेंशियल्स के साथ छेड़छाड़ के कारण एईपीएस के माध्यम से धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। बैंक ग्राहकों को इस तरह की धोखाधड़ी से बचाने और सिस्टम की सुरक्षा में भरोसा और विश्वास बनाए रखने के लिए, एईपीएस की सुदृढता को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तदनुसार, जैसा कि 08 फरवरी, 2024 को विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया है, एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों की ऑनबोर्डिंग और चल रही समुचित सावधानी के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए निदेश जारी करने का निर्णय लिया गया है। विस्तृत निर्देश अनुलग्नक में दिए गए हैं। बैंक और एनपीसीआई जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर इन निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

3. ये निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 10(2) के साथ पठित धारा 18 के तहत जारी किए गए हैं।

भवदीय,

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न: अनुलग्नक


अनुलग्नक

सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर. एस / 02-01-001 / 2024-2025

**** **, ****

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली –
एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों की समुचित जांच – मसौदा

1. परिभाषाएं

इन निदेशों में, प्रयुक्त शब्दों का अर्थ नीचे दिए गए अनुसार होगा:

क. आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस): यह एक भुगतान प्रणाली है जिसमें आधार संख्या और बायोमेट्रिक्स या ओटीपी अधिप्रमाणन के माध्यम से लेनदेन सक्षम किया जाता है। एईपीएस बुनियादी बैंकिंग सेवाओं को सक्षम बनाता है, जैसे कि नकद निकासी, शेष राशि की जानकारी, लघु विवरण, नकदी जमा, निधि अंतरण आदि।

ख. अधिग्रहणकर्ता बैंक: वह बैंक जो एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों को ऑनबोर्ड करता है।

ग. एईपीएस टचपॉइंट: आधार आधारित बायोमेट्रिक/ओटीपी अधिप्रमाणन का उपयोग करके एईपीएस लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिग्रहणकर्ता बैंकों द्वारा तैनात टर्मिनल।

घ. एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटर: अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा नियुक्त एजेंट जो एईपीएस टचपॉइंट परिचालित करता है।

2. एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों की ऑनबोर्डिंग

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर अद्यतन) के भाग-I, अध्याय-VI में निर्धारित व्यक्तियों के लिए ग्राहक समुचित जांच प्रक्रिया के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता बैंक अपने द्वारा शामिल किए गए सभी एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों की समुचित जांच करेगा।

2.2 ऐसे मामलों में जहां एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटर ने छह महीने की निरंतर अवधि के लिए कोई वित्तीय लेनदेन नहीं किया है, अधिग्रहणकर्ता बैंक उसे आगे लेनदेन करने में सक्षम बनाने से पहले केवाईसी को अद्यतन करेगा।

2.3 एनपीसीआई और अधिग्रहणकर्ता बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटर को केवल एक अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा ही ऑनबोर्ड किया जाए।

3. निरंतर समुचित जांच

अधिग्रहणकर्ता बैंक एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों की गतिविधियों की निरंतर निगरानी करेगा और निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार परिचालन मापदंड निर्धारित करेगा:

3.1.1 एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों के लिए उनके जोखिम प्रोफाइल के आधार पर लेनदेन की सीमाएं निर्धारित की जाएंगी।

3.1.2 एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों के लेन-देन उनके परिचालन के स्थान और जोखिम प्रोफ़ाइल के अनुरूप होंगे।

4. एनपीसीआई निर्देशों का पालन

सभी सिस्टम प्रतिभागियों को एनपीसीआई (एईपीएस के सिस्टम प्रदाता) द्वारा जारी एईपीएस के परिचालन को शासित करने वाले नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक है।


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