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विदेशी मुद्रा प्रबंधक

भारतीय रुपए के बाहरी मूल्‍य के निर्धारण के लिए बाज़ार-आधारित प्रणाली में परिवर्तन के साथ विदेशी मुद्रा बाज़ार ने सुधार अवधि की शुरुआत से ही भारत में ज़ोर पकड़ा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


अस्वीकारण : अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न तथा फेमा अधिसूचना (अधिसूचनाओं)/ मास्टर निदेश(निदेशों)/ ए.पी. डीआईआर परिपत्र (परीपत्रों) के बीच किसी प्रकार की असंगति (असंगतियाँ) होने की स्थिति में परवर्ती को सही माना जाएगा।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

(14 नवंबर 2022 तक अद्यतन)

सामान्य निर्देश

विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों पर वार्षिक रिटर्न (एफएलए) को फेमा 1999 (ए.पी. (डीआईआर सीरीज) दिनांक 15 मार्च, 2011 के परिपत्र संख्या 45) के तहत अधिसूचित किया गया है और इसे सभी भारतीय-निवासी कंपनियों/एलएलपी/अन्य [(सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ), साझेदारी फर्म, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) सहित) (इसके बाद 'इकाईयों' के रूप में संदर्भित) जिन्होंने पिछले किसी भी वर्ष चालू वर्ष सहित, में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है और/या विदेशी निवेश किया है, द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

रिज़र्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा आयोजित समन्वित प्रत्यक्ष निवेश सर्वेक्षण (सीडीआईएस) और समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण (सीपीआईएस) में भाग लेता है। यहां इन संस्थाओं के पिछले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) के मार्च के अंत और नवीनतम वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में विदेशी वित्तीय देयताओं और परिसंपत्तियों की स्थिति से संबंधित एफएलए रिटर्न से एकत्र की गई समेकित जानकारी की सूचना दी जाती है। इस जानकारी का उपयोग भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) और अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) के संकलन में भी किया जाता है।

गोपनीय धाराएँ

एफएलए रिटर्न के तहत एकत्र की गई इकाई-वार जानकारी को गोपनीय रखा जाता है और रिज़र्व बैंक द्वारा केवल समेकित समुच्चय ही जारी किए जाते हैं।

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

प्रश्न 1. किन इकाईयों को एफ़एलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता होती है?

उत्तर: विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न को निम्नलिखित इकाईयों, जिन्होंने पिछले वर्ष (ओं) में वर्तमान वर्ष सहित एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) प्राप्त किया है और/या विदेश में एफडीआई (अर्थात विदेशी निवेश) किया है, यानि जो अपनी तुलन पत्र में विदेशी संपत्ति या/और देनदारियां रखते हैं, द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक है;

  • कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1(4) के तहत एक कंपनी।

  • सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकृत एक सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)।

  • अन्य [सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ), भागीदारी फर्म, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आदि शामिल हैं।]

प्रश्न 2. एफएलए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख क्या है?

उत्तर: प्रश्न 1 में उल्लिखित मानदंड का अनुपालन करने वाली इकाईयों को अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई तक इकाई के लेखापरीक्षित/अलेखा-परीक्षित खातों के आधार पर फेमा 1999 के तहत एफ़एलए रिटर्न जमा करना आवश्यक है।

प्रश्न 3. यदि हम 15 जुलाई तक उक्त एफएलए रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं क्योंकि हमारे खातों का अभी तक लेखापरीक्षित नहीं हुआ है और हम इसे बिना लेखा परीक्षित आंकड़ों के साथ दाखिल नहीं करना चाहते हैं तो इसके क्या परिणाम होंगे? क्या आरबीआई या फेमा द्वारा संस्था के खिलाफ कोई दंड या अभियोजन शुरू किया जाएगा?

उत्तर: नियत तारीख (प्रत्येक वर्ष की 15 जुलाई) को या उससे पहले रिटर्न दाखिल न करने को फेमा का उल्लंघन माना जाएगा और फेमा के उल्लंघन के लिए जुर्माना खंड लगाया जा सकता है। जुर्माना खंड के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया नीचे दिए गए लिंक को देखें:

  1. Notification No. FEMA. 395/2019-RB dated October 17, 2019.

  2. A.P. (DIR Series) Circular No.16 dated September 30, 2022.

प्रश्न 4. अगर रिटर्न जमा करने की नियत तारीख से पहले इकाई की तुलन पत्र का लेखापरीक्षा नहीं किया जाता है तो एफएलए रिटर्न में क्या सूचना दी जानी चाहिए?

उत्तर: इकाईयों को नियत तारीख के भीतर अनिवार्य रूप से एफएलए रिटर्न भरना चाहिए। यदि इकाईयों के पास अपनी लेखापरीक्षित तुलन पत्र तैयार नहीं है, तो वे अनंतिम/अनअंकेक्षित संख्याओं के साथ रिटर्न भर सकते हैं। इसके बाद, जब अंकेक्षित संख्याएं तैयार हो जाए तो, आरबीआई को पहले से दाखिल रिटर्न में संशोधन के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए। एक बार आरबीआई द्वारा अनुरोध अनुमोदित होने के बाद, आप पहले से दाखिल रिटर्न को लेखापरीक्षित किए गए नंबरों के साथ संशोधित कर सकते हैं और इसे आरबीआई को फिर से जमा कर सकते हैं।

प्रश्न 5. ऐसे मामले जहां इकाई का लेखा बंद करने की अवधि संदर्भित अवधि (मार्च अंत) से भिन्न है, क्या हम लेखा बंद होने की अवधि के अनुसार सूचना की रिपोर्ट कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं, इकाई लेखा बंद करने की अवधि यदि यह मार्च क्लोजिंग से भिन्न है के अनुसार सूचना की रिपोर्ट नहीं कर सकती। इकाई के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर सूचना को केवल संदर्भित अवधि अर्थात पिछले मार्च और नवीनतम मार्च के लिए रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

प्रश्न 6. यदि पुरानी/नई इकाई नियत तारीख से पहले एफ़एलए फॉर्म भरने में विफल रहती है, तो क्या इकाई एफ़एलए फॉर्म जमा कर सकती है?

उत्तर: हां, इकाईयां आरबीआई से मंजूरी लेकर, नियत तारीख के बाद भी एफएलए रिटर्न भर सकती हैं। लेकिन उस मामले में, देर से जमा करने के लिए इकाई पर जुर्माना खंड लागू किया जा सकता है।

प्रश्न 7. यदि कोई पुरानी/नई इकाई पिछले वर्ष के एफ़एलए फॉर्म को भरना चाहती है तो क्या वे ऐसा कर सकती है?

उत्तर: हां, इकाईयां आरबीआई से मंजूरी लेकर, नियत तारीख के बाद भी एफएलए रिटर्न भर सकती हैं। लेकिन उस मामले में, देर से जमा करने के लिए इकाई पर जुर्माना खंड लागू किया जा सकता है।

प्रश्न 8. यदि कोई पुरानी/नई इकाई एफ़एलए फॉर्म के पिछले संस्करण को संशोधित करना चाहती है, तो क्या वे ऐसा कर सकती है?

उत्तर: हां, इकाईयां आरबीआई से मंजूरी लेने के बाद पहले से जमा किए गए एफएलए रिटर्न को संशोधित कर सकती हैं।

प्रश्न 9. यदि किसी इकाई ने चालू वर्ष सहित पिछले किसी भी वर्ष (वर्षों) में एफडीआई प्राप्त नहीं किया है या विदेशी निवेश नहीं किया है, तो क्या हमें एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता है?

उत्तर: यदि भारतीय इकाई के पास रिपोर्टिंग वर्ष के मार्च अंत तक आवक और जावक एफडीआई के संबंध में कोई बकाया निवेश नहीं है तो उन्हें एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 10. यदि किसी इकाई के पास केवल शेयर आवेदन की राशि है तो क्या उस इकाई को एफएलए रिटर्न जमा करना चाहिए?

उत्तर: यदि किसी इकाई को केवल शेयर आवेदन की राशि प्राप्त हुई है और नवीनतम वित्तीय वर्ष के मार्च अंत तक कोई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या ओवरसीज़ प्रत्यक्ष निवेश बकाया नहीं है तो उसे एफएलए रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 11. यदि किसी इकाई को नवीनतम वित्तीय वर्ष में कोई आवक एफडीआई / ओवरसीज़ निवेश प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्या उन्हें एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता है?

उत्तर: यदि किसी इकाई ने नवीनतम वित्तीय वर्ष में 'कोई नया एफडीआई और/या ओडीआई (समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश) प्राप्त नहीं किया है, लेकिन उस वित्तीय वर्ष के मार्च अंत में बकाया एफडीआई और/या ओडीआई है, तो उसे हर साल 15 जुलाई तक एफएलए रिटर्न में 31 मार्च की अपनी बकाया स्थिति जमा करना आवश्यक है।

प्रश्न 12. क्या एफएलए रिटर्न पंजीकृत भागीदारी फर्मों (साझेदारी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत) या शाखाओं या ट्रस्टियों जिन्होंने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया है द्वारा जमा करने की आवश्यकता है, या यह केवल कंपनियों (कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत) के लिए अनिवार्य है?

उत्तर: यदि साझेदारी फर्मों, शाखाओं या ट्रस्टियों के पास नवीनतम वित्तीय वर्ष के मार्च अंत तक कोई जावक एफडीआई बकाया है, तो उन्हें एफएलए रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।

प्रश्न 13. अगर हमने एफएलए रिटर्न जमा कर दिया है तो क्या ओडीआई के लिए वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट जमा करना आवश्यक है?

उत्तर: ओडीआई के लिए एफएलए रिटर्न और वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) दो अलग-अलग रिटर्न हैं और इसकी निगरानी आरबीआई के दो अलग-अलग विभागों द्वारा की जाती है। अतः यदि आपकी इकाई के लिए ये दोनों लागू हैं, तो आपको दोनों रिटर्न जमा करने होंगे। एपीआर के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया आरबीआई की वेबसाइट पर Master Direction – Reporting under Foreign Exchange Management Act, 1999 देखें।

प्रश्न 14. यदि किसी इकाई के अनिवासी शेयरधारकों ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अपने शेयर निवासियों को हस्तांतरित कर दिए हैं, तो क्या उस इकाई को एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता है?

उत्तर: यदि किसी इकाई के सभी अनिवासी शेयरधारकों ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अपने शेयर निवासियों को हस्तांतरित कर दिए हैं और नवीनतम वित्तीय वर्ष के मार्च अंत तक इकाई के पास आवक और जावक एफडीआई के संबंध में कोई बकाया निवेश नहीं है, तो इकाई को एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 15. यदि एक इकाई अनिवासी को गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर शेयर जारी करती है, तो क्या उस इकाई को एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता है?

उत्तर: रिपोर्टिंग इकाईयों द्वारा गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर अनिवासी को जारी किए गए शेयरों को विदेशी निवेश नहीं माना जाएगा; इसलिए जिन संस्थाओं ने अनिवासी को केवल गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर शेयर जारी किए हैं, उन्हें एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 16. क्या एफ़एलए रिटर्न के साथ कोई वित्तीय विवरण जैसे तुलन पत्र या लाभ और हानि (P&L) (लेखा-परीक्षित/अलेखापरीक्षित) जमा करना आवश्यक है?

उत्तर: नहीं, तुलन पत्र या लाभ और हानि खातों को एफएलए रिटर्न के साथ जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

एफएलए रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया

प्रश्न 17. इकाईयों द्वारा आरबीआई को एफएलए रिटर्न की रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए?

उत्तर: ऑनलाइन वेब-आधारित पोर्टल विदेशी देयताएं और संपत्ति सूचना रिपोर्टिंग (फ्लेयर) प्रणाली जिसका पता https://flair.rbi.org.in/fla/faces/pages/login.xhtml है, के माध्यम से इकाईयां एफएलए रिटर्न जमा कर सकती हैं।

  • URL https://flair.rbi.org.in/fla/faces/pages/login.xhtml तक पहुँचने के लिए, किसी भी ब्राउज़र जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स आदि का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी ब्राउज़र इस एप्लिकेशन को सपोर्ट करते हैं।

  • इकाई को Registration (for New Entity Users) पर क्लिक करके पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।

  • इकाई को एफएलए उपयोगकर्ता पंजीकरण फॉर्म में विवरण भरना होगा, उल्लिखित दस्तावेजों (Authority letter, Verification letter) को अपलोड करना होगा और पंजीकरण पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।

  • सफल पंजीकरण के बाद, यूजर आईडी और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड अधिकृत व्यक्ति की मेल आईडी पर भेजा जाएगा। इस यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके, इकाईयां फ्लेयर पोर्टल पर लॉग इन कर सकती हैं और एफ़एलए रिटर्न फाइल कर सकती हैं।

  • कृपया ध्यान दें: वार्षिक एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए एक्सेल-आधारित प्रारूप और ईमेल-आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली को जून 2019 से वेब-आधारित प्रारूप में बदल दिया गया है।

प्रश्न 18. फॉर्म जमा करने के पश्चात हमें पावती कैसे प्रदान की जाएगी?

उत्तर: फ़ाइनल सबमिशन के समय ही आपके द्वारा सबमिट किए गए एफ़एलए डेटा की सिस्टम-जनरेटेड पावती प्राप्त होगी। इस संबंध में अलग से कोई मेल नहीं भेजा जाएगा।

प्रश्न 19. एआईएफ (वैकल्पिक निवेश कोष) एफएलए रिटर्न कैसे फाइल कर सकता है?

उत्तर: एआईएफ को फ्लेयर पोर्टल पर पंजीकरण करने की आवश्यकता है। चूंकि अभी तक एआईएफ के लिए निर्धारित प्रारूप में एफएलए रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए पोर्टल पर पंजीकरण पूरा करने के बाद एआईएफ को एफएलए रिटर्न दाखिल करने हेतु नवीनतम प्रारूप प्राप्त करने के लिए एक मेल भेजने की आवश्यकता है। तत्पश्चात एफएलए टीम उन्हें एफएलए रिटर्न भरने के लिए मेल के माध्यम से एक्सेल आधारित प्रारूप भेजेगी। उन्हें एक्सेल फॉर्मेट भरना होगा और उसे ईमेल पर भेजना होगा। एफ़एलए टीम भरे हुए एफ़एलए फॉर्म प्राप्त होने पर ईमेल आधारित पावती फॉर्म प्रेषित करेगी।

प्रश्न 20. एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए किसी भी प्रश्न/स्पष्टीकरण के संबंध में हमें कहां संपर्क करना चाहिए?

उत्तर: एफएलए रिटर्न जमा के संबंध में कोई भी प्रश्न ईमेल द्वारा भेजा जाना चाहिए। हम एक या दो कार्य दिवसों के भीतर प्रतिउत्तर देंगे।

प्रश्न 21. पिछले वर्ष के रिटर्न को संशोधित करने के लिए एक इकाई को कैसे मंजूरी मिल सकती है?

उत्तर: पिछले वर्ष के एफएलए रिटर्न को संशोधित करने के लिए कृपया नीचे दिए गए चरण का पालन करें:

https://flair.rbi.org.in/fla/faces/pages/login.xhtml पर जाएं → फ्लेयर में लॉग इन करें → होमपेज के बाईं ओर मेनू टैब पर क्लिक करें → ऑनलाइन एफएलए फॉर्म → एफएलए ऑनलाइन फॉर्म → " Please click here to get the approval to fill FLA form for current year after due date /for previous years" पर क्लिक करें → "वर्ष" का चयन करें और पर क्लिक करें → "Request" पर क्लिक करें।

आपकी अनुरोध स्थिति स्क्रीन पर उपलब्ध नीचे दी गई तालिका में दिखाई देगी। एफएलए पोर्टल के माध्यम से आरबीआई को अनुरोध भेजने के बाद इकाईयों को अनुमोदन के लिए कम से कम एक कार्य दिवस की प्रतीक्षा करनी होगी । इकाईयां बाएं कोने पर मेनू के अंतर्गत "Multiple Year Enable Screen" में अपने अनुरोध की स्थिति की जांच कर सकती हैं। एक बार डीएसआईएम, आरबीआई द्वारा अनुमोदित होने के बाद, इकाई चयनित वर्ष के लिए एफएलए रिटर्न को संशोधित कर सकती है।

कुछ उपयोगी परिभाषाएँ

प्रश्न 22. प्रत्यक्ष निवेश क्या है?

उत्तर: प्रत्यक्ष निवेश अंतरराष्ट्रीय निवेश की एक श्रेणी है जिसमें एक अर्थव्यवस्था में एक निवासी इकाई [प्रत्यक्ष निवेशक (डीआई)] एक अन्य अर्थव्यवस्था [प्रत्यक्ष निवेश उद्यम (डीआईई)] के निवासी उद्यम में स्थायी निवेश करता है। इसमें दो घटक होते हैं, अर्थात इक्विटी पूंजी और अन्य पूंजी।

प्रश्न 23. प्रत्यक्ष निवेश के तहत "इक्विटी पूंजी" का क्या अर्थ है?

उत्तर: इसमें (1) शाखाओं में विदेशी इक्विटी और सहायक कंपनियों और सहयोगियों में सभी शेयर (गैर-भाग लेने वाले वरीयता शेयरों को छोड़कर) शामिल हैं; (2) इक्विटी भागीदारी द्वारा डीआईई को प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा मशीनरी, भूमि और भवन (ओं) के प्रावधान जैसे योगदान; (3) डीआईई द्वारा अपनी प्रत्यक्ष निवेशक कंपनी में शेयरों का अधिग्रहण, जिसे रिवर्स निवेश (अर्थात डीआई पर दावा) कहा जाता है।

प्रश्न 24. प्रत्यक्ष निवेश के तहत "अन्य पूंजी" क्या है?

उत्तर: प्रत्यक्ष निवेश के अन्य पूंजी घटक (प्राप्तियां और देय, इक्विटी और सहभागी वरीयता शेयरों के निवेश को छोड़कर) प्रत्यक्ष निवेशकों और डीआईई के बीच और दो डीआईई के बीच जो समान प्रत्यक्ष निवेशक साझा करते हैं, में उधार लेने और उधार देने, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश, व्यापार क्रेडिट, वित्तीय पट्टे, शेयर आवेदन शुल्क आदि के कारण उत्पन्न होने वाली बकाया देनदारियों या दावों को शामिल किया गया है । प्रत्यक्ष निवेशक के स्वामित्व वाले गैर-भाग लेने वाले वरीयता शेयरों को ऋण प्रतिभूतियों के रूप में माना जाता है और उन्हें 'अन्य पूंजी' में शामिल किया जाना चाहिए।

प्रश्न 25. "उद्यमों के निवास" का क्या अर्थ है?

उत्तर: एक उद्यम को आर्थिक हित का केंद्र और किसी देश (आर्थिक क्षेत्र) की निवासी इकाई कहा जाता है, जब उद्यम उस केंद्र में माल और/या सेवाओं के उत्पादन की एक महत्वपूर्ण मात्रा में लगा होता है या जब वह उस केंद्र में स्थित भूमि या भवनों का स्वामी हो। उद्यम को देश में कम से कम एक उत्पादन प्रतिष्ठान बनाए रखना चाहिए और स्थापना को अनिश्चित काल तक या लंबी अवधि में संचालित करने की योजना बनानी चाहिए।

प्रश्न 26. "विदेशी सहायक", "विदेशी सहयोगी" और "विशेष प्रयोजन माध्यम" की परिभाषाएं क्या हैं?

उत्तर: विदेशी सहायक कंपनी: एक भारतीय इकाई को विदेशी सहायक कंपनी कहा जाता है यदि एक अनिवासी निवेशक के पास 50% से अधिक वोटिंग पावर/इक्विटी पूंजी है या जहां एक अनिवासी निवेशक और उसकी अनुषंगी (ओं) ने एक भारतीय उद्यम की वोटिंग पावर/इक्विटी पूंजी के 50% से अधिक का संयुक्त स्वामित्व किया है।

विदेशी सहयोगी: एक भारतीय इकाई को विदेशी सहयोगी कहा जाता है यदि अनिवासी निवेशक के पास एक भारतीय उद्यम की वोटिंग पावर/इक्विटी पूंजी का कम से कम 10% और 50% से अधिक नहीं है या जहां अनिवासी निवेशक और उसकी सहायक कंपनी के पास एक भारतीय उद्यम की वोटिंग पावर/इक्विटी पूंजी का कम से कम 10% लेकिन 50% से अधिक न हो।

विशेष प्रयोजन माध्यम: एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) संकीर्ण, विशिष्ट या अस्थायी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई एक कानूनी इकाई (आमतौर पर किसी प्रकार की सीमित कंपनी या कभी-कभी, एक सीमित भागीदारी) है। एसपीवी के पास बहुत कम या कोई रोजगार नहीं है, या संचालन, या उस क्षेत्राधिकार में भौतिक उपस्थिति है जिसमें वे अपने मूल उद्यमों द्वारा बनाए जाते हैं, जो आमतौर पर अन्य न्यायालयों (अर्थव्यवस्थाओं) में स्थित होते हैं। वे अक्सर पूंजी जुटाने या संपत्ति और देनदारियों को रखने के लिए उपकरणों के रूप में उपयोग किए जाते हैं और आमतौर पर महत्वपूर्ण उत्पादन नहीं करते हैं।

प्रश्न 27. सहभागी और गैर-सहभागी वरीयता शेयर क्या हैं?

उत्तर: सहभागी वरीयता शेयर वे शेयर होते हैं जिनके पास निम्नलिखित में से एक या अधिक अधिकार होते हैं:

(अ) इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने के बाद अधिशेष लाभ में से लाभांश प्राप्त करने के लिए।

(ब) कंपनी के समापन के मामले में पूरी पूंजी का भुगतान करने के बाद अधिशेष संपत्ति में हिस्सेदारी रखने के लिए।

दूसरी ओर गैर-सहभागी वरीयता शेयर वे शेयर हैं जिनके पास उपरोक्त में से कोई भी अधिकार नहीं है।

प्रश्न 28. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) क्या है?

उत्तर: यदि भारतीय इकाई ने भारत में एफडीआई योजना के तहत अनिवासी संस्थाओं को शेयर जारी किए हैं तो यह एक एफडीआई है और इसे भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (देयता) के तहत रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

प्रश्न 29. गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा विदेशी इक्विटी निवेश को रिपोर्ट करते समय कौन से मूल्यांकन दिशानिर्देशों का उपयोग किया जाता है?

उत्तर: एफएलए रिटर्न के तहत गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए इक्विटी पूंजी के बाजार मूल्य की गणना किसी देश के सीडीआईएस डेटा के संकलन के तहत आईएमएफ के दिशानिर्देशों के अनुसार बुक वैल्यू पर ओन फंड्स (ओएफवीबी) पद्धति का उपयोग करके की जाती है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है:

चालू वर्ष/पिछले वर्ष के लिए ओएफवीबी में अनिवासी द्वारा धारित इक्विटी पूंजी का बाजार मूल्य

= (चालू वर्ष/पिछले वर्ष के लिए कंपनी का निवल मूल्य) * (चालू वर्ष/पिछले वर्ष के लिए अनिवासी इक्विटी होल्डिंग %)

जहां, कंपनी की कुल संपत्ति

= (कंपनी की चुकता इक्विटी और सहभागी वरीयता शेयर पूंजी + आरक्षित और अधिशेष - संचित हानि)

प्रश्न 30. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा विदेशी इक्विटी निवेश की रिपोर्ट करते समय कौन से मूल्यांकन दिशानिर्देशों का उपयोग किया जाता है?

उत्तर: यदि भारतीय रिपोर्टिंग इकाई सूचीबद्ध है, तो संदर्भ अवधि अर्थात पिछले और चालू वर्ष के मार्च अंत में उनके समापन शेयर मूल्य का उपयोग अनिवासी इक्विटी निवेश के मूल्यांकन के लिए किया जाता है।

प्रश्न 31. संबंधित पार्टी की परिभाषा क्या है?

उत्तर: एक संबंधित पार्टी एक व्यक्ति या इकाई है जो उस इकाई से संबंधित है जो अपने वित्तीय विवरण तैयार कर रही है (जिसे 'रिपोर्टिंग इकाई' कहा जाता है)।

एक व्यक्ति या उस व्यक्ति के परिवार का कोई करीबी सदस्य रिपोर्टिंग इकाई से संबंधित है यदि उस व्यक्ति का :

(i) रिपोर्टिंग इकाई पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है।

(ii) रिपोर्टिंग इकाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव है; या

(iii) रिपोर्टिंग इकाई या मूल रिपोर्टिंग इकाई के प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का सदस्य है।

एक संबंधित पार्टी की परिभाषा में एक सहयोगी में सहयोगी की सहायक कंपनियां शामिल होती हैं और एक संयुक्त उद्यम में संयुक्त उद्यम की सहायक कंपनियां शामिल होती हैं। अतः उदाहरण के लिए एक सहयोगी की सहायक कंपनी और सहयोगी पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले निवेशक एक दूसरे से संबंधित हैं।

प्रश्न 32. क्या भारतीय पार्टी (यानी घरेलू संपत्ति और देनदारियां) के लिए कोई संपत्ति या देनदारियां एफएलए रिटर्न में शामिल की जानी हैं?

उत्तर: किसी भी घरेलू देनदारी या संपत्ति (भले ही वह विदेशी मुद्रा में हो) को एफ़एलए रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए।

प्रश्न 33. भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में प्रत्यक्ष निवेश क्या है?

उत्तर: यदि रिपोर्टिंग भारतीय कंपनी भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत विदेशी कंपनी के इक्विटी और/या भाग लेने वाले वरीयता शेयरों में, अर्थात संयुक्त उद्यम या विदेश में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में निवेश करती है तो इसे भारतीय कंपनी का विदेश में प्रत्यक्ष निवेश माना जाता है।

नोट: एफएलए रिटर्न दाखिल करने के लिए आगे के मार्गदर्शन के लिए पंजीकरण दिशानिर्देश और अनुभाग-वार अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न फ्लेयर पोर्टल (https://flair.rbi.org.in/fla/faces/pages/login.xhtml) के एफएक्यू अनुभाग में उपलब्ध है।

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