आरबीआई/2019-20/71
डीजीबीए.जीबीडी.सं.661/42.01.011/2019-20
26 सितंबर 2019
सभी एजेंसी बैंक
महोदय/महोदया
सरकारी लेखा में सरकारी प्राप्तियों (भौतिक रूप में प्राप्तियां) का विप्रेषण
कृपया उपर्युक्त विषय पर महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 9 मार्च 2016 का कार्यालय ज्ञापन सं.एस-11012/1(31)/एसी(22)2015/आरबीडी/332-424 (प्रति संलग्न) के साथ हमारे दिनांक 24 जनवरी 2007 का परिपत्र क्रमश: डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-11763/42.01.011/2006-07, दिनांक 7 अप्रैल 2010 डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-7790/42.01.011/2009-10 और 21 जनवरी 2015 का परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-3203/42.01.011/2014-15 देखें।
2. इस संबंध में पहले के अनुदेशों के अधिक्रमण में सीजीए का कार्यालय ने दिनांक 19 सितंबर 2019 को कार्यालय ज्ञापन सं.एस-11012/2/3(17)/आरबीआई/2018/जीबीए/1558-1606 के माध्यम से भौतिक रूप में सरकारी प्राप्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के सरकारी लेखा में जमा (क्रेडिट) करने के लिए संशोधित समय-सीमा निर्धारित किया है।
3. ऊपर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यह अनुदेश 1 अक्तूबर 2019 से लागू होगा।
4. एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे आवश्यक कार्रवाई करें।
भवदीया
(चारुलता एस. कर)
मुख्य महाप्रबंधक
संलग्नक : यथोक्त | |