उप गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई
रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021
अधिसूचना
संदर्भ: उशिसंवि. पीआरडी.सं.एस 873/13.01.001/2021-22
12 नवंबर 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक जनहित में और वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रणाली को विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के लिए सरल और अधिक उत्तरदायी बनाने हेतु, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 35(क), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45ठ और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 16 जून 2017 की अधिसूचना सं उशिसंवि.पीआरएस.सं.6317/13.01.01/2016-17, 23 फरवरी 2018 की अधिसूचना उशिसंवि. पीआरएस.सं 3590/13.01.004/2017-18 और 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना सं उशिसंवि.पीआरएस.सं 3370/13.01.010/2018-19 के अधिक्रमण में एतद्वारा तीन लोकपाल योजनाओं – (i) बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, 01 जुलाई 2017 को यथा संशोधित; (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 और (iii) डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना 2019 को रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (योजना) में एकीकृत करता है।
2. योजना के दायरे में निम्नलिखित विनियमित संस्थाएं होगी:
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सभी वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जिनकी जमा राशि पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र की तारीख को रुपए 50 करोड और उससे अधिक हैं;
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सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोडकर) जो (क) जमा स्वीकारने हेतु प्राधिकृत हैं; या (ख) जिनके ग्राहक इंटरफ़ेस हैं और जिनकी अस्तियाँ पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र की तारीख को रुपए 100 करोड और उससे अधिक हैं।
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योजना के तहत परिभाषित सभी प्रणाली प्रतिभागी।
3. विनियमित संस्थाएं इस योजना के लागू होने पर इस योजना का अनुपालन करेंगी।
4. योजना के तहत शिकायत दर्ज करने का फॉर्म अनुबंध में दिया गया है।
5. यह योजना 12 नवम्बर 2021 से लागू होगी।
(एम. के. जैन) |
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