आरबीआई/2022-23/126
विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.72/03.10.117/2022-23
11 अक्तूबर, 2022
सभी स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी)
प्रिय महोदय / महोदया,
एसपीडी द्वारा कार्यकलापों का विविधीकरण – अनुमत गैर-प्रमुख कार्यकलापों की समीक्षा
दिनांक 27 जुलाई 2018 के परिपत्र डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं.094/03.10.001/2018-19 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार एसपीडी को उनकी गैर-प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत, समय-समय पर प्रदत्त अनुमति के अनुसार अपने विदेशी संविभाग निवेशक (एफ़पीआई) ग्राहकों को विदेशी मुद्रा उत्पादों को प्रदान करने की अनुमति है।
2. जैसा कि 05 अगस्त 2022 के विकासात्मक और नियामक नीतियां संबंधी वक्तव्य (पैरा 3 संलग्न) में घोषित किया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि एसपीडी को इस संबंध में अलग से जारी किए जानेवाले विवेकपूर्ण विनियमनों और अन्य दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन, उपयोगकर्ताओं को सभी विदेशी मुद्रा मार्केट-मेकिंग सुविधा प्रदान करने की अनुमति है, जैसा कि वर्तमान में श्रेणी-I अधिकृत डीलरों को दी गई है।
3. इसके अलावा, 01 जनवरी 2023 से, एसपीडी से संबन्धित संस्थाओं द्वारा वैश्विक स्तर पर किए गए सभी वित्तीय लेनदेन, जिसमें रुपया शामिल हैं, को लेनदेन की तारीख के अगले कारोबार दिवस के दोपहर 12.00 बजे से पहले सीसीआईएल के ट्रेड रिपोज़िटरी को रिपोर्ट किया जाएगा।
4. एसपीडी 27 जुलाई 2018 के उक्त परिपत्र में निहित अन्य विनियमों और समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण विनियमों का अनुपालन करेंगे। इसके अलावा, 16 सितंबर, 2021 के मास्टर निदेश-भारतीय रिजर्व बैंक (ओटीसी डेरिवेटिव्स में मार्केट-मेकर्स) निदेश, 2021 (एफ़एमआरडी.एफ़एमडी.07/02.03.247/2021-22) में निहित सभी निर्देश भी यथोचित परिवर्तनों सहित एसपीडी पर लागू होंगे।
5. मास्टर निदेश – स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 को तदनुसार संशोधित किया जा रहा है।
भवदीय,
(जे. पी. शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक
अनुबंध
विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य दिनांक 05 अगस्त 2022
3. स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी) - अनुमत गतिविधियों के दायरे में विस्तार
वर्तमान में, स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी) को सीमित उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा व्यापार करने की अनुमति है। प्राथमिक व्यापारी व्यवसाय का संचालन करने वाले बैंकों के समान, मार्केट-मेकर्स के रूप में एसपीडी की भूमिका को मजबूत करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अधीन, वर्तमान में श्रेणी-I अधिकृत डीलरों को अनुमत सभी विदेशी मुद्रा मार्केट-मेकर्स सुविधाएं प्रदान करने के लिए एसपीडी को सक्षम बनाया जाए। यह उपाय विदेशी मुद्रा ग्राहकों को अपने मुद्रा जोखिम के प्रबंधन में मार्केट-मेकर्स का एक व्यापक समूह प्रदान करेगा, जिससे भारत में विदेशी मुद्रा बाजार में विस्तार होगा। व्यापक बाजार उपस्थिति सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक निर्गमन और द्वितीयक बाजार गतिविधियों को सहायता प्रदान करने के लिए एसपीडी की क्षमता में सुधार करेगी, जो प्राथमिक व्यापारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना रहेगा। इस संबंध में विनियम अलग से जारी किए जाएंगे। |