आरबीआई/2022-23/163
आईडीएमडी.सं.S2800/08.02.032/2022-23
11 जनवरी 2023
सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी
महोदय/महोदया
परिचालन जोखिम प्रबंधन : ई-कुबेर में मूल्य / प्रतिफल सीमा निर्धारण
कृपया 12 दिसंबर 2019 के हमारे परिपत्र आईडीएमडी/1615/08.02.032/2019-20 का संदर्भ लें, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में प्रतिभागियों को जोखिम प्रबंधन उपाय के रूप में ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध “मूल्य / प्रतिफल सीमा निर्धारण” सुविधा के बारे में सूचित किया गया है। यह सुविधा बाजार प्रतिभागी को नीलामी में प्रस्तुत की जाने वाली बोलियों के लिए अधिकतम और न्यूनतम मूल्य की सीमा परिभाषित करने देती है। प्रत्येक नीलामी में प्रत्येक प्रतिभूति के लिए यह सीमा मूल्य या प्रतिफल रूप में नीलामी के पहले निर्धारित की जा सकती है और जिसे नीलामी के दौरान संशोधित भी किया जा सकता है। एक बार प्रतिभागी द्वारा सीमाओं का निर्धारण हो जाने के बाद, नीलामी में सभी बोलियाँ निर्धारित सीमा के सापेक्ष स्वतः ही वैधीकृत हो जाएगी। इससे जी-सेक नीलामियों में फैट-फिंगर/बिग फिगर गलती की घटनाओं के समाप्त होने की उम्मीद है।
2. चूंकि रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित जी-सेक नीलामियों में फैट-फिंगर / बिग फिगर गलतियों की कुछ घटनाएँ पायी गयी है, इससे यह पता चलता है कि कुछ बाज़ार प्रतिभागियों ने अभी भी अपने सिस्टम में “मूल्य /प्रतिफल सीमा निर्धारण” सुविधा का प्रयोग करना शुरू नहीं किया है।
3. अतः सभी बाज़ार प्रतिभागियों को सूचित किया जाता है कि प्राथमिक बाज़ार नीलामियों में बोली लगाने से पहले ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई “मूल्य / प्रतिफल सीमा निर्धारण” सुविधा का प्रयोग करें। यह नोट किया जाए कि नीलामी के समय की समाप्ति के बाद बोलियों के निरसन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
भवदीय
(एस. वेंकटरामण)
महाप्रबंधक | |