भा.रि.बैंक/2023-24/19
विसविवि.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.06/06.02.31/2023-24
25 अप्रैल 2023
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर) और
अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
महोदया/ महोदय,
सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) सुविधा – समीक्षा
कृपया संशोधित सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) योजना पर दिनांक 02 दिसंबर 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.61/06.02.31/2013-14 का संदर्भ ग्रहण करें।
2. उपरोक्त की समीक्षा करने पर, और दिनांक 21 अप्रैल 2022 के मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी और आचार संबंधी निदेश में निहित प्रावधानों के आलोक में, जीसीसी पर संशोधित अनुदेश इस प्रकार हैं:
-
अब से जीसीसी योजना को "सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) सुविधा" कहा जाएगा।
-
अनुदेश उन सभी बैंकों पर लागू होंगे जो उपरोक्त मास्टर निदेश के तहत क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए पात्र हैं।
-
ऐसे व्यक्ति/संस्थाएं जिन्हें गैर-कृषि उद्यम संबंधी गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी सुविधाएं मंजूर की गई हैं, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दिशानिर्देशों के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र हैं, उन्हें सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं।
-
जीसीसी समय-समय पर अद्यतन किए गए उपरोक्त मास्टर निदेश में शर्तों के अनुरूप क्रेडिट कार्ड के रूप में जारी किया जाएगा।
-
जीसीसी के रूप में प्रदान की गई ऋण सुविधाओं के नियम और शर्तें रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समग्र ढांचे के भीतर बैंकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार होंगी। सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण पर समय-समय पर जारी दिशानिर्देश लागू होंगे।
-
बैंक समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी किए गए जीसीसी डेटा की रिपोर्टिंग पर अनुदेशों का पालन करेंगे।
3. ये अनुदेश दिसंबर 2013 में जारी जीसीसी दिशानिर्देशों को अधिक्रमित करेंगे और इस परिपत्र की तारीख से प्रभावी होते हैं। 2013 के परिपत्र के तहत पहले से जारी किए गए डेबिट कार्ड, यदि कोई हैं, तो उनकी समाप्ति/मौजूदा ऋण सुविधाओं की चुकौती, जो भी पहले हो, तक वैध रहेंगे।
भवदीया,
(निशा नम्बियार)
मुख्य महाप्रबंधक |
|