भारिबै/2023-24/39
विवि.आरईजी.सं.19/07.01.000/2023-24
जून 08, 2023
प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (वेतन अर्जक बैंकों को छोड़कर)
महोदया / महोदय
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए शाखा प्राधिकरण नीति का युक्तिकरण
यूसीबी को वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित (एफ़एसडबल्यूएम) रूप में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड निर्धारित करने हेतु आरबीआई द्वारा दिनांक 01 दिसंबर 2022 को ‘’वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित” (एफ़एसडबल्यूएम) रूप में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के वर्गीकरण के लिए मानदंडों की समीक्षा" पर जारी परिपत्र विवि.आरईजी.सं.85/07.01.000/2022-23 देखें।
2. शाखा खोलने की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने और यूसीबी को क्षेत्र में विकास के अवसरों का दोहन करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम यूसीबी को संचालन के स्वीकृत क्षेत्र में शाखा विस्तार के लिए सामान्य अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। यह प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर 19 जुलाई, 2022 को आरबीआई द्वारा जारी शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामक ढांचे के अनुसार है। योजना का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।
3. सामान्य अनुमति के अलावा, अन्य पात्र शहरी सहकारी बैंकों के लिए मौजूदा ढांचे के अनुसार पूर्व अनुमोदन मार्ग के तहत शाखा विस्तार भी जारी रहेगा। हालाँकि, नई शाखाएँ खोलने के लिए अनुमोदन प्रदान करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिसका विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।
प्रारंभ
4. संशोधित अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
प्रयोज्यता
5. यह परिपत्र सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (वेतन अर्जक बैंकों को छोड़कर) पर लागू है।
भवदीय
(प्रकाश बलियारसिंह)
मुख्य महाप्रबंधक
अनुबंध-I
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए शाखा प्राधिकरण नीति - सामान्य अनुमति
परिचालन के स्वीकृत क्षेत्र में शाखा विस्तार की सामान्य अनुमति उन सभी टियर (वेतन अर्जक बैंकों को छोड़कर) में शहरी सहकारी बैंकों के लिए उपलब्ध होगी जो लागू ‘वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित (एफ़एसडबल्यूएम) मानदंडों का अनुपालन करते हैं।
2. पात्र एफएसडब्ल्यूएम शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार शाखाएं खोलने के लिए अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक नीति तैयार करेंगे। नीति को बैंक की वित्तीय स्थिति, नई शाखाओं की व्यवहार्यता अध्ययन और ग्राहक सेवा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए और इसे संशोधित आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप रखने के लिए समय-समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए। पात्र यूसीबी को अधिकतम पांच शाखाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति न लेने की आवश्यकता के अधीन एक वित्तीय वर्ष में पूर्ण शाखाओं की संख्या (पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में) के 10 प्रतिशत तक नई शाखाएं खोलने की अनुमति है। हालांकि, यदि पूर्ण शाखाओं की कुल संख्या (पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में) 10 से कम है, तो बैंक कम से कम एक शाखा खोलने के लिए पात्र होगा। इसके अलावा, यूसीबी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ऐसी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव, उनकी नीति के आधार पर, उनके निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंकों को 10 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर या तो एक नई शाखा खोलने या एक एक्सटेंशन काउंटर, जो तीन साल से अधिक समय से परिचालन में है, को एक पूर्ण शाखा में उन्नत करने की स्वतंत्रता है। विस्तार पटल खोलना, नियंत्रक कार्यालय (क्षेत्रीय/अंचल/प्रशासनिक कार्यालय), एटीएम आदि इस मार्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा शासित होते रहेंगे।
3. शहरी सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (मुंबई कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत शहरी सहकारी बैंकों के मामले में केंद्रीय कार्यालय) को तुरंत और किसी भी मामले में अनुबंध-III में दिए गए प्रारूप के अनुसार सभी नियमों के साथ अनुपालन शाखा खोलने के बाद 15 कैलेंडर दिनों के भीतर रिपोर्ट करेंगे। शहरी सहकारी बैंक मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीआईएसबीआई) पोर्टल पर भी विवरण प्रस्तुत करेंगे।
अनुबंध-II
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए शाखा प्राधिकरण नीति - पूर्व अनुमोदन व्यवस्था के तहत वार्षिक कारोबार योजना (एबीपी) के लिए समय-सीमा
दिनांक 1 जुलाई 2015 मास्टर परिपत्र भारिबै/2015-16/62 डीसीबीआर.एलएस.(पीसीबी)एमसी.सं.16/07.01.000/2015-16 के अनुसार पात्र यूसीबी को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने मौजूदा संचालन क्षेत्र में शाखाएं खोलने के लिए (विस्तार काउंटरों और पूर्ण विकसित शाखाओं में विस्तार काउंटरों के उन्नयन सहित) अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एक वार्षिक कारोबार योजना (एबीपी) तैयार करने हेतु सूचित किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिमानतः पिछले वित्तीय वर्ष के दिसंबर के अंत तक एबीपी प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है। नई शाखाएं खोलने में लगने वाले समय को कम करने के लिए निम्नलिखित संशोधित समय-सीमा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
क्रम सं |
गतिविधि |
समय सीमा |
1. |
शहरी सहकारी बैंकों द्वारा एबीपी का प्रस्तुतिकरण |
शहरी सहकारी बैंकों द्वारा एबीपी का प्रस्तुतिकरण एबीपी अधिमानतः पिछले वित्तीय वर्ष के नवंबर तक और किसी भी स्थिति में पिछले वित्तीय वर्ष के 15 दिसंबर तक प्रस्तुत किया जा सकता है। |
2. |
आरबीआई द्वारा केंद्रों का आवंटन |
आरबीआई पूर्ण एबीपी प्राप्त होने के 90 कैलेंडर दिनों के भीतर केंद्रों का आवंटन करेगा। |
3. |
प्राधिकरण के लिए आवेदन |
वैध प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए, बैंक को केंद्र के आवंटन की तारीख से 90 कैलेंडर दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र V में आरबीआई से संपर्क करना चाहिए, जहां शाखा खोली जानी है, उस स्थान का सटीक डाक पता इंगित करना चाहिए। |
4. |
आरबीआई द्वारा प्रदान किया गया प्राधिकरण |
पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 30 कैलेंडर दिनों के भीतर आरबीआई नई शाखाओं के लिए प्राधिकरण प्रदान करेगा। |
5. |
प्राधिकरण की वैधता |
प्राधिकरण जारी होने की तारीख से 180 कैलेंडर दिनों या केंद्र के आवंटन की तारीख से 360 कैलेंडर दिनों के लिए वैध होगा, जो भी पहले हो। |
2. जबकि एबीपी जमा करते समय शाखा के सटीक स्थान को प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यूसीबी को शाखाओं को खोलने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अनुरोधित केंद्रों पर शाखाएं खोलने के लिए अपनी योजनाओं को पहले से ही शीघ्र करने का प्रयास करना चाहिए। बैंक अपने विवेकानुसार एबीपी में अपनी प्रस्तावित शाखा का पता शामिल कर सकते हैं। ऊपर बताई गई समय-सीमा का कड़ाई से पालन यह सुनिश्चित करेगा कि सभी शाखाएं उसी वित्तीय वर्ष में खोली जाएं जिसके लिए प्राधिकरण प्राप्त किया गया है। आमतौर पर, प्राधिकरण की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद समय का कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। केवल असाधारण मामलों में, जहां बैंक अपने नियंत्रण से परे कारणों से शाखा खोलने में असमर्थ है, विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय को सूचित करते हुए पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 180 कैलेंडर दिनों की अधिकतम समय -सीमा का विस्तार दिया जा सकता है।
अनुबंध-III
एफ़एसडबल्यूएम यूसीबी @ का शाखा खोलने का विवरण
क्र.सं. |
भरा गया विवरण |
उत्तर |
1 |
यूसीबी का नाम |
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2 |
पता |
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3 |
बैंकिंग लाइसेंस संख्या और लाइसेंस की तारीख |
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4 |
संचालन का क्षेत्र (आरबीआई द्वारा अनुमोदित रूप में) |
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5 |
तारीख जिस पर यूसीबी ने खुद को एफएसडब्ल्यूएम घोषित करते हुए संकल्प पारित किया (बोर्ड संकल्प की एक प्रति संलग्न की जाए) |
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6 |
शाखाओं की कुल संख्या (लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में) |
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7 |
चालू वित्त वर्ष में सामान्य अनुमति से यूसीबी द्वारा पहले ही खोली जा चुकी शाखाओं की संख्या (वर्तमान शाखा को छोड़कर) |
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8 |
शाखा खोलने के लिए बोर्ड के प्रस्ताव को पारित करने की तिथि (बोर्ड के संकल्प की एक प्रति संलग्न की जाए) |
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9 |
शाखा खोलने की तारीख |
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10 |
शाखा का पूरा पता |
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@ सामान्य अनुमति का उपयोग करके खोली गई प्रत्येक शाखा के लिए अलग विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए |
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