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गैर-बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियां

यद्यपि यह भूमिका हमारी गतिविधियों का एक ऐसा पहलू है, जिसके संबंध में स्‍पष्‍ट रूप से कहीं उल्‍लेख तो नहीं है, किंतु अति महत्‍वपूर्ण गतिविधियों की श्रेणी में इसकी गिनती की जाती है। इसके अंतर्गत अर्थव्‍यवस्‍था के उत्‍पादक क्षेत्रों को ऋण उपलब्‍धता सुनिश्चित करना, देश की वित्‍तीय मूलभूत संरचना के निर्माण हेतु संस्‍थाओं की स्‍थापना करना, किफायती वित्‍तीय सेवाओं की सुलभता बढ़ाना तथा वित्‍तीय शिक्षण एवं साक्षरता को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

अधिसूचनाएं


गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क - सरकारी एनबीएफसी तक विस्तार

RBI/2023-2024/67
Ref. No.DoS.CO.PPG/SEC.05/11.01.005/2023-24

10 अक्तूबर, 2023

जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी सरकारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)
मध्य, उच्च और शीर्ष स्तरों की जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली सभी सरकारी एनबीएफसी

महोदया / महोदय,

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क - सरकारी एनबीएफसी तक विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 दिसंबर, 2021 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क लागू किया। मौजूदा पीसीए फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च, 2024 या उसके बाद एनबीएफसी की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, जिनसे वित्तीय स्थिति का पता चलता है, के आधार पर, 1 अक्टूबर, 2024 से सरकारी एनबीएफसी (बेस स्तर के अलावा) पर पीसीए फ्रेमवर्क लागू किया जाए।

भवदीय

(तरुण सिंह)
मुख्य महाप्रबंधक

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