आरबीआई/2023-24/64
मुप्रवि(आयोजना) संख्या एस-1288/10.27.00/2023-24
30 सितंबर 2023
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
समस्त बैंक
महोदया/प्रिय महोदय,
₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट – संचलन से वापस लेना – समीक्षा
कृपया इस विषय पर हमारे दिनांक 19 मई 2023 के परिपत्र संख्या-डीसीएम (पीएलजी) संख्या एस-236/10.27.00/2023-24 और 22 मई 2023 के परिपत्र संख्या-डीसीएम (पीएलजी) संख्या एस-239/10.27.00/2023-24 का संदर्भ लें।
2. 19 मई 2023 तक संचलन में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों के कुल मूल्य ₹3.56 लाख करोड़ रुपये में से 29 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक केवल ₹0.14 लाख करोड़ रुपये संचलन में छोड़कर ₹3.42 लाख करोड़ वापस प्राप्त हुए हैं; इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों का 96% वापस आ गया है।
3. चूंकि वापसी के लिए निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई है, और समीक्षा के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को जमा/बदलने के लिए वर्तमान व्यवस्था को 07 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया जाए। इस संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। बैंक ऊपर उल्लिखित 22 मई 2023 के परिपत्र द्वारा निर्धारित प्रारूप में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को जमा/ बदलने पर दैनिक डेटा बनाए रखना जारी रखेंगे और इसे आरबीआई को प्रस्तुत करेंगे।
4. 8 अक्तूबर 2023 से, बैंक खातों में क्रेडिट या अन्य मूल्यवर्ग के बैंकनोटों में बदलने के लिए ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट स्वीकार करना बंद कर देंगे।
5. ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को बदलने या भारत में बैंक खातों में जमा करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों जिसमें निर्गम विभाग (आरबीआई निर्गम कार्यालय) हैं, में प्रस्तुत करने की अनुमति जारी रहेगी, जैसा कि प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है।
6. इस विषय में हमारे दिनांक 19 मई 2023 के परिपत्र डीसीएम (पीएलजी) संख्या एस-236/10.27.00/2023-24 के पैरा 3ए के तहत जारी किए गए सभी निर्देश लागू रहेंगे। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 07 अक्तूबर 2023 तक उनकी शाखाओं द्वारा एकत्र किए गए ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट, 13 अक्तूबर 2023 को या उससे पहले मुद्रा तिजोरियों में जमा कर दिए जाएं।
7. ₹2000 के बैंकनोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।
8. प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति ग्राहकों/जनता की जानकारी के लिए बैंकिंग हॉल, एटीएम कियोस्क आदि में भी प्रदर्शित किया जाए।
9. आपसे यह अनुरोध है कि इस संबंध में शाखाओं को उपयुक्त निर्देश जारी किया जाए।
कृपया प्राप्ति की सूचना दें।
भवदीय
(सुमन राय)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |