आरबीआई/2023-24/136
सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1234/31-12-010/2023-2024
13 मार्च 2024
सभी एजेंसी बैंक
महोदया/महोदय,
जीएसटी, आइसगेट और टिन 2.0 लगेज फ़ाइलों को अपलोड करने के लिए समय-सीमा
कृपया दिनांक 1 अप्रैल 2023 के 'एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन पर मास्टर परिपत्र - एजेंसी कमीशन का भुगतान' के 'एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को लेनदेनों की रिपोर्टिंग' पर पैरा 10 देखें।
2. यह देखा गया है कि कई एजेंसी बैंक प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा निर्धारित 1800 बजे की समय-सीमा के बाद जीएसटी, आइसगेट और टिन 2.0 प्राप्तियों से संबंधित लगेज फाइलों को अपलोड करने के लिए कई बार समय बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुरोध करती हैं। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि इस संबंध में उक्त सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार लगेज फाइल प्रस्तुत करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-सीमा नहीं बढ़ायी जाएगी। तदनुसार, संशोधित पैराग्राफ 10 निम्नानुसार पढ़ा जाए:
"10. एजेंसी बैंकों द्वारा लेनदेनों की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजना: एनईएफटी 24X7 और आरटीजीएस 24X7 के परिचालन होने के बाद माल और सेवा कर (जीएसटी), सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (आइसगेट) और टिन 2.0 प्रणाली के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए प्राधिकृत एजेंसी बैंक, वैश्विक छुट्टियों अर्थात् 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्तूबर, सभी गैर कार्य दिवस शनिवार, सभी रविवार और आवश्यकता के कारण सरकारी लेनदेनों के लिए आरबीआई द्वारा घोषित अन्य कोई दिवस को छोड़कर सभी दिवसों में अपनी लगेज़ फाइलें भारतीय रिज़र्व बैंक के क्यूपीएक्स/ई-कुबेर में अपलोड करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह लगेज फाइलें भारतीय रिज़र्व बैंक के क्यूपीएक्स/ ई-कुबेर में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा निर्धारित 1800 बजे या उससे पहले अपलोड की जायें। क्यूपीएक्स/ ई-कुबेर में इन लगेज फाइलों को अपलोड करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एजेंसी बैंकों को समय-सीमा में 1800 बजे के बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी।
3. उक्त मास्टर परिपत्र के अन्य सभी निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।
भवदीय
(इंद्रनील चक्रबर्ती)
मुख्य महाप्रबंधक |
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