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अधिसूचनाएं


‘सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश हेतु ‘पूर्णतया अभिगमयोगय मार्ग’ – 14-वर्ष और 30-वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों में नए निर्गमों को शामिल नहीं किया जाना

आरबीआई/2024-25/56
एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.03/14.01.006/2024-25

29 जुलाई, 2024

सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी

महोदया/महोदय,

‘सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश हेतु ‘पूर्णतया अभिगमयोगय मार्ग’ – 14-वर्ष और 30-वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों में नए निर्गमों को शामिल नहीं किया जाना

रिज़र्व बैंक द्वारा 30 मार्च 2020 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 25 के तहत शुरू किए गए पूर्णतया अभिगमयोगय मार्ग का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कतिपय विनिर्दिष्ट श्रेणियों को घरेलू निवेशकों के लिए भी उपलब्ध होने के साथ-साथ, किसी प्रतिबंध के बिना अनिवासी निवेशकों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया था।

2. सरकारी प्रतिभूतियां जो पूर्णतया अभिगमयोगय मार्ग (विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां) के अंतर्गत निवेश के लिए पात्र हैं, को बैंक द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2020 के परिपत्र सं.एफएमआरडी.एफएमएसडी. सं.25/14.01.006/2019-20, दिनांक 07 जुलाई, 2022, के परिपत्र सं.एफएमआरडी.एफएमआईडी. सं.04/14.01.006/2022-23, दिनांक 23 जनवरी, 2023 के परिपत्र सं.एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.07/14.01.006/2022-23 और दिनांक 08 नवंबर, 2023 के एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.04/14.01.006/2023-24 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।

3. समीक्षा करने और सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि 14-वर्ष और 30-वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली सभी नई प्रतिभूतियों को पूर्णतया अभिगमयोगय मार्ग से हटा दिया जाए। परिणामस्वरूप, इन अवधियों में सरकारी प्रतिभूतियों के भविष्य में निर्गम पूर्णतया अभिगमयोगय मार्ग के अंतर्गत निवेश के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। तथापि, पहले से ही पूर्णतया अभिगमयोगय मार्ग के तहत 'विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों' के रूप में शामिल 14-वर्ष और 30-वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों के मौजूदा स्टॉक, द्वितीयक बाजार में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए पूर्णतया अभिगमयोगय मार्ग के तहत उपलब्ध रहेंगे।

4. अब से जारी 14-वर्ष और 30-वर्ष की परिपक्वता अवधि में नई सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश की गणना या तो समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 26 अप्रैल, 2024 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.03 में निर्धारित निवेश सीमाओं के तहत की जाएगी, और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 15 जून, 2018 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.31 में निर्धारित शर्तों के अधीन होगी, या समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 10 फरवरी, 2022 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.22 में निवेश सीमाओं के तहत और निर्धारित शर्तों के अधीन, जैसा भी मामला हो, गणना की जाएगी।

5. इस परिपत्र में निहित निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIडी की धारा 45डबल्यू के अंतर्गत जारी किए गए हैं और ये किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हों, के प्रति पूर्वाग्रह के बिना हैं।

6. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीया,

(डिम्पल भांडिया)
मुख्य महाप्रबंधक

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