आरबीआई/2024-25/68
विवि.आरईटी.आरईसी.39/12.07.160/2024-25
22 अगस्त 2024
सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक
महोदया / महोदय
“क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना
यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 अगस्त - 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1998/23.13.066/2024-25 के द्वारा "क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है।
भवदीया,
(लता विश्वनाथ)
मुख्य महाप्रबंधक |
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