आरबीआई/2024-25/65
विवि.आरईटी.आरईसी.36/12.07.160/2024-25
22 अगस्त 2024
सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक
महोदया / महोदय
“यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना
यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1371/23.03.025/2024-25 के द्वारा “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में
शामिल किया गया है।
भवदीया,
(लता विश्वनाथ)
मुख्य महाप्रबंधक | |