आरबीआई/2024-25/62
डीओआर.सीआरई.आरईसी.33/08.12.001/2024-25
12 अगस्त 2024
आवास वित्त कंपनियाँ
महोदया/ महोदय,
आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए जोखिम भार की समीक्षा
कृपया समय-समय पर यथासंशोधित किए गए दिनांक 17 फरवरी 2021 के मास्टर निदेश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 देखें। समीक्षा करने पर, निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:
(i) आवास ऋण/अन्य ऋणों की अवितरित राशि के लिए जोखिम भारित आस्तियाँ - आवास ऋण/अन्य ऋणों की अवितरित राशि की तुलना में समान एक्सपोजर की समतुल्य वितरित राशि हेतु जोखिम भारित आस्तियों की गणना में संभावित विसंगति को दूर करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि उक्त मास्टर निदेश के पैराग्राफ 6.3.1 के चरण 1 और 2 के अनुसार आवास ऋण/अन्य ऋणों की अवितरित राशि के लिए गणना की गई जोखिम भारित आस्तियों को वितरित ऋण की समतुल्य राशि के लिए आनुमानिक आधार (notional basis) पर गणना की गई जोखिम भारित आस्तियों पर सीमित किया जाएगा।
(ii) वाणिज्यिक स्थावर सम्पदा – आवासीय भवन के लिए जोखिम भार – पैराग्राफ 6.2 के अंतर्गत क्रम सं 3(डी)(i)(ए) के संदर्भ में, ‘वाणिज्यिक स्थावर सम्पदा-आवासीय भवन’ के लिए निधि-आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर का जोखिम भार, जिन्हें मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो 75 प्रतिशत होगा। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले एक्सपोजरों के लिए, जिन्हें मानक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, जोखिम भार उक्त मास्टर निदेश के पैराग्राफ 6.2 के क्रम संख्या 6(डी) में दर्शाए अनुसार ‘अन्य आस्तियां (अन्य)’ श्रेणी के अनुसार होगा (जो वर्तमान में 100 प्रतिशत है)।
2. उपर्युक्त निदेश इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से लागू होंगे। इस मास्टर निदेश के अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।
भवदीय,
(वैभव चतुर्वेदी)
मुख्य महाप्रबंधक |
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