आरबीआई/2024-25/93
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर.एस908/02-14-003/2024-25
दिसम्बर 04, 2024
अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रबंध निदेशक
प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक और सहभागी (बैंक और गैर-बैंक)
महोदया / महोदय,
ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाले ढांचे में संशोधन
यह दिनांक 03 जनवरी, 2022 (24 अगस्त, 2023 तक अद्यतन) के आरबीआई परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस 1264/02-14-003/2021-2022 के संदर्भ में है, जिसने ऑफ़लाइन मोड (ऑफ़लाइन ढांचा) में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सक्षम किया। इस ढांचे में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए ₹500 की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है और किसी भी समय भुगतान लिखत के लिए ₹2,000 की कुल सीमा निर्धारित की गई है।
2. 09 अक्तूबर, 2024 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ भी आमंत्रित किया जाता है, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि यूपीआई लाइट के लिए बताई गई सीमाएँ बढ़ाई जाएँगी। तदनुसार, ऑफ़लाइन ढांचे को अपडेट किया गया है जिसके अंतर्गत यूपीआई लाइट की प्रति लेनदेन तथा कुल सीमा को बढ़ाकर ₹1,000 तथा 5,000 किया गया है।
3. यह परिपत्र भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 10 (2) के साथ पठित धारा 18 के अंतर्गत जारी किया गया है, और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
भवदीय,
(गुणवीर सिंह)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |
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