आरबीआई/2024-25/130
विवि.सीआरई.आरईसी.69/07.10.002/2024-25
24 मार्च 2025
वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदया / महोदय,
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्य की समीक्षा - शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)
दिनांक 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि. सं.10/13.05.000/2019-20 के पैराग्राफ 3 के साथ पठित दिनांक 8 जून 2023 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24 के पैराग्राफ 2 के अनुसार यूसीबी को वित्त वर्ष 2025-26 तक एएनबीसी1 अथवा सीईओबीएसई2, जो भी अधिक हो, के 75 प्रतिशत का समग्र पीएसएल लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक है, जिसमें 60 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2023-24) और 65 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2024-25) का अंतरिम लक्ष्य है।
2. समीक्षा पर, वित्त वर्ष 2024-25 से यूसीबी के लिए समग्र पीएसएल लक्ष्य को संशोधित कर एएनबीसी अथवा सीईओबीएसई, जो भी अधिक हो, का 60 प्रतिशत, करने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 8 जून 2023 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24 में निहित अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।
3. इस परिपत्र में निहित अनुदेश अनुबंध में दिए गए मौजूदा उपयुक्त अनुदेशों का अधिक्रमण करेंगें।
भवदीय,
(वैभव चतुर्वेदी)
मुख्य महाप्रबंधक
अनुबंध – कुछ परिपत्रों के विशिष्ट पैराग्राफ जिनका अधिक्रमण किया गया है
क्र. संख्या |
परिपत्र |
जारी दिनांक |
विषय |
1. |
परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24 के पैराग्राफ 2 में शामिल समग्र पीएसएल लक्ष्य से संबंधित प्रावधान |
08 जून 2023 |
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्य / उप-लक्ष्य और पीएसएल लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी के प्रति अंशदान – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) – समयावधि में विस्तार |
2. |
परिपत्र डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि. सं.10/13.05.000/2019-20 के पैराग्राफ 3 में शामिल समग्र पीएसएल लक्ष्य से संबंधित प्रावधान |
13 मार्च 2020 |
एकल और समूह उधारकर्ताओं/ पार्टियों के लिए ऋण जोखिम (एक्सपोजर) और बड़े एक्सपोजर की सीमाएँ तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी लक्ष्य में संशोधन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक |
|
|