भा.रि.बैंक/2025-26/55
एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 07
जून 13, 2025
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक
महोदया / महोदय,
शिपिंग पोत का आयात - छूट
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (एडी) का ध्यान दिनांक 01 जनवरी 2016 के मास्टर निदेश – माल और सेवाओं का आयात (एमडी-आयात) के पैरा सी.1 की ओर आकृष्ट किया जाता है।
2. व्यापार में आसानी बढ़ाने और क्षेत्र-विशिष्ट बाधाओं के दृष्टिगत, यह निर्णय लिया गया है कि आयातकों को बैंक गारंटी अथवा शर्त रहित, अप्रतिसंहरणीय, स्टैंडबाय साख-पत्र के बिना शिपिंग पोत के आयात के लिए 50 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की अग्रिम विप्रेषण की अनुमति, एमडी-आयात के पैरा सी.1.3.3 में उल्लिखित शर्तों के अधीन, जो भी लागू हो, दी जाती है।
3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएँ।
4. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।
भवदीय,
(एन. सेंथिल कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक
|
|