आरबीआई/2025-26/141
केका.डीपीएसएस.ओडीडी.सं.एस 604/06-08-024/2025-2026
5 सितंबर 2025
सभी एससीबी (आरआरबी सहित), यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक
महोदया/प्रिय महोदय,
विवरणियाँ – भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग – सीआईएमएस में प्रस्तुति
भारतीय रिजर्व बैंक के अगली पीढ़ी के डेटावेयरहाउस, अर्थात् केंद्रीकृत सूचना प्रबंध प्रणाली (सीआईएमएस) के लॉन्च के बाद, अब निम्नलिखित विवरणियों की सीआईएमएस में रिपोर्टिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया है:
| क्रम सं. |
विवरणी का नाम |
विवरणी कोड |
आवृत्ति |
| 1 |
इंटरनेट बैंकिंग विवरणी |
आर065 |
मासिक |
| 2 |
मोबाइल बैंकिंग विवरणी |
आर102 |
मासिक |
2. अतः आपसे अनुरोध है कि ऊपर उल्लिखित विवरणियों को सीआईएमएस पोर्टल (https://cims.rbi.org.in/#/login) पर अगस्त 2025 से अगले रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करें।
3. प्रत्येक रिपोर्टिंग संस्था के लिए सीआईएमएस में प्रशासक उपयोगकर्ताओं को बनाया गया है। इन दो विवरणियाँ को प्रस्तुत करने वाले उपयोगकर्ताओं के लॉगिन प्रमाणपत्र उनकी संबंधित संस्था के प्रशासक उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाए जाने चाहिए।
4. वर्तमान अभ्यास के अनुसार, प्रत्येक महीने की विवरणियाँ अगले महीने की 7 तारीख तक प्रस्तुत की जानी चाहिए (अर्थात् अगस्त 2025 की विवरणी 7 सितंबर 2025 तक प्रस्तुत की जानी चाहिए)। यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 12 के साथ धारा 19 के तहत जारी किया गया है। निर्देशों के गैर-अनुपालन पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
भवदीय,
(सौरभ नाथ)
मुख्य महाप्रबंधक |
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