13 दिसंबर 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
क्रम सं. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालयीन पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. |
पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख |
निरस्तीकरण आदेश की तारीख |
1 |
नेडम्पिलिल फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड |
41/3793, दूसरी मंजिल, कार्मेल सेंटर बिल्डिंग, बनर्जी रोड, कोच्चि, केरल - 682018 |
बी-16.00124 |
25 सितंबर 2002 |
17 नवंबर 2022 |
2 |
भगवान हायर परचेज लिमिटेड |
स्टेशन रोड, उझानी, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश - 243639 |
बी-12.00176 |
12 सितंबर 2008 |
29 नवंबर 2022 |
अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1361 |