13 दिसंबर 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
क्र. सं. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालयीन पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. |
प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख |
प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख |
1 |
जारयाल मोटर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड |
वार्ड सं. 11, दोशारका, सुभाष नगर, पोस्ट ऑफिस मोहीन, तहसील एवं जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश – 177001 |
बी-06.00489 |
2 जुलाई 2018 |
10 नवंबर 2023 |
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेगी।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1469 |