16 अक्तूबर 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
क्र. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालयीन पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. |
प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक |
1 |
हीवान फाइनेंस लिमिटेड |
शॉप नंबर 4, प्लॉट नंबर 35, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर, नरवाल, जम्मू और कश्मीर- 180006 |
बी-1100065 |
13 मार्च 2012 |
11 सितंबर 2024 |
2 |
हाई ग्रोथ क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड |
डी-9, सैक्टर-3, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301 |
बी-12.00208 |
31 अगस्त 2000 |
13 सितंबर 2024 |
अतः ये कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।
(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1307 |