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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कर्जन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कर्जन, जिला वडोदरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

21 नवंबर 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कर्जन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कर्जन, जिला वडोदरा, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि कर्जन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कर्जन, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 और 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’, ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 2.10 लाख (दो लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन/ भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उक्त प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने तथा इसके द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त प्रस्तुतियों की जांच के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

बैंक निम्न में विफल रहा:

  1. निर्धारित समय के भीतर अदावी पात्र राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में स्थानांतरित करना;

  2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुछ दिनों के लिए न्यूनतम नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखना;

  3. 31 मार्च 2023 तक अपने उधारकर्ताओं की ऋण संबंधी जानकारी चार सीआईसी में से किसी एक को प्रस्तुत करना;

  4. विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटर पार्टी एक्सपोजर सीमा का पालन करना और

  5. निर्धारित आवधिकता के अनुसार कुछ ग्राहकों के केवाईसी का जोखिम-आधारित आवधिक अद्यतन करना।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(पुनीत पंचोली) 
मुख्य महाप्रबंधक

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