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गैर-बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियां

यद्यपि यह भूमिका हमारी गतिविधियों का एक ऐसा पहलू है, जिसके संबंध में स्‍पष्‍ट रूप से कहीं उल्‍लेख तो नहीं है, किंतु अति महत्‍वपूर्ण गतिविधियों की श्रेणी में इसकी गिनती की जाती है। इसके अंतर्गत अर्थव्‍यवस्‍था के उत्‍पादक क्षेत्रों को ऋण उपलब्‍धता सुनिश्चित करना, देश की वित्‍तीय मूलभूत संरचना के निर्माण हेतु संस्‍थाओं की स्‍थापना करना, किफायती वित्‍तीय सेवाओं की सुलभता बढ़ाना तथा वित्‍तीय शिक्षण एवं साक्षरता को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

प्रेस प्रकाशनी


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भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया

12 अक्तूबर 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 - आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित चार कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख निरस्तीकरण आदेश की तारीख
1 एस.आर.एम. प्रॉपर्टीज एंड फाइनेंस कंपनी प्रा. लि. फ्लैट नंबर 817, 8वीं मंजिल, ब्लॉक - टोपाज़ अर्बना ज्वेल्स, सेज़ रोड के सामने, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान - 302026 बी-10.00178 7 मार्च 2002 1 सितंबर 2022
2 नॉर्थ ईस्ट रीज़न फिनसर्विसेज लिमिटेड जिम ब्लेसिंग होम, भूतल, संगाइप्रौ, ममंग लेइकाइ, एयरपोर्ट रोड, इम्फाल, मणिपुर - 795001 बी-08.00177 30 अक्तूबर 2008 9 सितंबर 2022
3 सोजेनवी फाइनेंस लिमिटेड 66, 24वां मेन, 5वां क्रॉस, अगरा एक्सटेंशन, अगरा पोस्ट, सरजपुर रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक - 560034 02.00059 11 मार्च 1998 23 सितंबर 2022
4 ओपल फाइनेंस लिमिटेड करपुरा हाउस, एस.पी वर्मा रोड, पीएस. कोतवाली, पटना, बिहार - 800001 ए-15.00042 4 फरवरी 2002 28 सितंबर 2022

अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं करेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1028

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