12 अक्तूबर 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 - आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित चार कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
क्र. सं. |
कंपनी
का नाम |
पंजीकृत कार्यालयीन
पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं. |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र जारी
करने की तारीख |
निरस्तीकरण आदेश की तारीख |
1 |
एस.आर.एम. प्रॉपर्टीज एंड फाइनेंस कंपनी प्रा. लि. |
फ्लैट नंबर 817, 8वीं मंजिल, ब्लॉक - टोपाज़ अर्बना ज्वेल्स, सेज़ रोड के सामने, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान - 302026 |
बी-10.00178 |
7 मार्च 2002 |
1 सितंबर 2022 |
2 |
नॉर्थ ईस्ट रीज़न फिनसर्विसेज लिमिटेड |
जिम ब्लेसिंग होम, भूतल, संगाइप्रौ, ममंग लेइकाइ, एयरपोर्ट रोड, इम्फाल, मणिपुर - 795001 |
बी-08.00177 |
30 अक्तूबर 2008 |
9 सितंबर 2022 |
3 |
सोजेनवी फाइनेंस लिमिटेड |
66, 24वां मेन, 5वां क्रॉस, अगरा एक्सटेंशन, अगरा पोस्ट, सरजपुर रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक - 560034 |
02.00059 |
11 मार्च 1998 |
23 सितंबर 2022 |
4 |
ओपल फाइनेंस लिमिटेड |
करपुरा हाउस, एस.पी वर्मा रोड, पीएस. कोतवाली, पटना, बिहार - 800001 |
ए-15.00042 |
4 फरवरी 2002 |
28 सितंबर 2022 |
अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1028 |