10 नवंबर 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
क्र. सं. |
कंपनी
का नाम |
पंजीकृत कार्यालयीन
पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं. |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र जारी
करने की तारीख |
निरस्तीकरण आदेश की तारीख |
1 |
गृहस्थ फाइनेंस लिमिटेड |
शिवपुरी, धर्मपुर हाई स्कूल के पास, ताजपुर रोड, समस्तीपुर, बिहार- 848101 |
ए-15.00049 |
8 मई 2002 |
10 अक्तूबर 2022 |
2 |
पवन मोटर एंड जनरल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड |
कार्यालय संख्या एस-6, द्वितीय तल, बी-46, सेक्टर- 63, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश – 201301 |
बी-12.00355 |
23 अक्तूबर 2001 |
31 अक्तूबर 2022 |
अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1177 |