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गैर-बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियां

यद्यपि यह भूमिका हमारी गतिविधियों का एक ऐसा पहलू है, जिसके संबंध में स्‍पष्‍ट रूप से कहीं उल्‍लेख तो नहीं है, किंतु अति महत्‍वपूर्ण गतिविधियों की श्रेणी में इसकी गिनती की जाती है। इसके अंतर्गत अर्थव्‍यवस्‍था के उत्‍पादक क्षेत्रों को ऋण उपलब्‍धता सुनिश्चित करना, देश की वित्‍तीय मूलभूत संरचना के निर्माण हेतु संस्‍थाओं की स्‍थापना करना, किफायती वित्‍तीय सेवाओं की सुलभता बढ़ाना तथा वित्‍तीय शिक्षण एवं साक्षरता को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

प्रेस प्रकाशनी


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एनबीएफसी (एचएफसी सहित) द्वारा निरस्तीकरण हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र का स्वैच्छिक अभ्यर्पण – आवेदन फार्म और सांकेतिक जांच सूची

1 दिसंबर 2022

एनबीएफसी (एचएफसी सहित) द्वारा निरस्तीकरण हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र का स्वैच्छिक अभ्यर्पण –
आवेदन फार्म और सांकेतिक जांच सूची

भारतीय रिज़र्व बैंक को एनबीएफसी (एचएफसी सहित) से गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था या आवास वित्त संस्था के रूप में कारोबार के बंद होने/ गैर-पंजीकृत मूल निवेश कंपनी में रुपांतरण/ अन्य संस्था के साथ विलय या समामेलन आदि के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के स्वैच्छिक अभ्यर्पण के आवेदन प्राप्त होते हैं। सीओआर के स्वैच्छिक निरस्तीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन फार्म और दस्तावेजों की जांच सूची अपलोड की है।

आवेदक एनबीएफसी, जांच सूची में उल्लिखित दस्तावेजों को संलग्न करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं जिसके अधिकार क्षेत्र में एनबीएफसी पंजीकृत हैं; तथापि, मुंबई क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाली एनबीएफसी को प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्र I, विश्व व्यापार केंद्र, मुंबई-400 005 को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदक एचएफसी, राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5-ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 के माध्यम से दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

ध्यातव्य है कि, किसी कंपनी द्वारा केवल दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करने को सीओआर के निरस्तीकरण के रूप में नहीं माना जा सकता है। जब तक कि सीओआर निरस्त नहीं कर दिया जाता है और इस निर्णय के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संबंधित संस्था को सूचित नहीं किया जाता है, तब तक एनबीएफसी/ एचएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक/ एनएचबी/ अन्य सक्षम प्राधिकरण आदि द्वारा जारी दिशानिर्देशों/ अनुदेशों का अनुपालन करना और साथ ही, अपेक्षित विनियामक/पर्यवेक्षी विवरणियाँ आदि प्रस्तुत करना जारी रखना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1289

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