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गैर-बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियां

यद्यपि यह भूमिका हमारी गतिविधियों का एक ऐसा पहलू है, जिसके संबंध में स्‍पष्‍ट रूप से कहीं उल्‍लेख तो नहीं है, किंतु अति महत्‍वपूर्ण गतिविधियों की श्रेणी में इसकी गिनती की जाती है। इसके अंतर्गत अर्थव्‍यवस्‍था के उत्‍पादक क्षेत्रों को ऋण उपलब्‍धता सुनिश्चित करना, देश की वित्‍तीय मूलभूत संरचना के निर्माण हेतु संस्‍थाओं की स्‍थापना करना, किफायती वित्‍तीय सेवाओं की सुलभता बढ़ाना तथा वित्‍तीय शिक्षण एवं साक्षरता को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

प्रेस प्रकाशनी


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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया

13 दिसंबर 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित दो कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्रम सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख निरस्तीकरण आदेश की तारीख
1 नेडम्पिलिल फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड 41/3793, दूसरी मंजिल, कार्मेल सेंटर बिल्डिंग, बनर्जी रोड, कोच्चि, केरल - 682018 बी-16.00124 25 सितंबर 2002 17 नवंबर 2022
2 भगवान हायर परचेज लिमिटेड स्टेशन रोड, उझानी, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश - 243639 बी-12.00176 12 सितंबर 2008 29 नवंबर 2022

अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं करेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

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