10 नवंबर 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
क्र. सं. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालयीन पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. |
पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख |
निरस्तीकरण आदेश की तारीख |
1 |
टुडेज़ होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड |
G-16, मरीना आर्केड, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली – 110001 |
एन-14.03143 |
3 अप्रैल 2008 |
10 अक्तूबर 2023 |
2 |
इंटीग्रेटेड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड |
सं.10, आर ब्लॉक, दूसरी मंजिल, प्रेम नगर कॉलोनी, साउथ बाग रोड, टी नगर, चेन्नई, तमिलनाडु– 600 017 |
07.00248 |
5 मई 1998 |
19 अक्तूबर 2023 |
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेगी।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1276
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