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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देहारादून पर मौद्रिक दंड लगाया

8 अप्रैल 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देहारादून पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देहारादून (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 51 के साथ पठित धारा 26 ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 51 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। सांविधिक प्रावधानों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि अनुदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक ने पात्र अदावी जमाराशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में विलंब से अंतरित किया था, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

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