आरबीआई/2024-25/107
डीओआर.एफ़आईएन.आरईसी.सं.58/03.10.136/2024-25
29 जनवरी 2025
सभी आवास वित्त कंपनियां (एचएफ़सी)
महोदय/महोदया,
एचएफसी द्वारा एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के निजी नियोजन – दिशानिर्देशों की समीक्षा
कृपया मास्टर निर्देश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2021 के अध्याय XI का संदर्भ लें, जिसमें एचएफसी द्वारा एनसीडी के निजी नियोजन पर दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।
2. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि एनबीएफसी द्वारा एनसीडी (एक वर्ष से अधिक परिपक्वता वाले) के निजी नियोजन पर दिशानिर्देश, जैसा कि मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023 (समय-समय पर संशोधित) के पैरा 58 में निहित है, एचएफसी पर भी यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे। तदनुसार, मास्टर निर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2021 के अध्याय XI के मौजूदा दिशा-निर्देश निरस्त किए जाते हैं। संशोधित दिशा-निर्देश इस परिपत्र की तारीख से, एचएफसी द्वारा किए जाने वाले सभी नए एनसीडी (एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाले) के निजी नियोजनों पर लागू होंगे।
3. मास्टर निदेश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 को अनुलग्नक में दिए गए विवरण के अनुसार संशोधित किया जा रहा है।
भवदीय,
(जे. पी. शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक
29 जनवरी 2025 के परिपत्र संख्या डीओआर.एफ़आईएन.आरईसी.सं.58/03.10.136/2024-25 का अनुलग्नक
अनुलग्नक
नया पैराग्राफ
56ए. मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023 (समय-समय पर संशोधित) के पैरा 58 में निहित "एनबीएफसी द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से धनराशि जुटाना" के संबंध में निर्देश, यथोचित परिवर्तनों सहित, एचएफसी पर भी लागू होंगे।
हटाए गए पैराग्राफ
मास्टर निदेश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के अध्याय XI के अंतर्गत पैराग्राफ 57 से 68ए हटा दिए गए हैं। |