आरबीआई/2015-16/102
बैंविवि.सं.एफआईडी.एफआईसी.4/01.02.00/2015-16
1 जुलाई 2015
अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएँ
(एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी एवं सिडबी)
महोदय,
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड
कृपया 1 जुलाई 2014 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि.सं.एफआईडी.एफआईसी.4/01.02.00/2014-15 देखें, जिसमें वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोजर मानदंडों के संबंध में वित्तीय संस्थाओं को 30 जून 2014 तक जारी अनुदेश/दिशानिर्देश दिए गए हैं। इस मास्टर परिपत्र में उपर्युक्त विषय पर 30 जून 2015 तक जारी अनुदेशों को शामिल किया गया है।
भवदीया
(सुधा दामोदर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |