भारिबैं/2022-23/12
विवि.सीएपी.आरईसी.3/21.06.201/2022-23
1 अप्रैल 2022
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदया/महोदय
मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली
कृपया 1 जुलाई 2015 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपवि.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 देखें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता पर 30 जून 2015 तक बैंकों को जारी किये गये विवेकपूर्ण दिशानिर्देश समेकित किये गये हैं।
2. इस मास्टर परिपत्र में उक्त मामलों पर आज तक जारी निर्देशों को समेकित किया गया है। इस मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची अनुबंध 27 में निहित है।
3. पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के लिए लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक अपने संबंधित लाइसेंसिंग दिशानिर्देश और रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिचालन दिशानिर्देश देखें।
भवदीया
(उषा जानकीरामन)
मुख्य महाप्रबंधक
संलग्नक: यथोक्त |