भारिबैं/गैबैंविवि/2016-17/42
मास्टर निदेश गैबैंविवि.नीवि.004/03.10.119/2016-17
23 अगस्त 2016
(22 नवंबर 2019 को अद्यतन किया गया)
(22 फरवरी 2019 को अद्यतन किया गया)
(05 अक्तूबर 2018 को अद्यतन किया गया)
(23 अगस्त 2018 को अद्यतन किया गया)
(09 नवम्बर 2017 को अद्यतन किया गया)
(31 मार्च 2017 को अद्यतन किया गया)
मास्टर निदेश - स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक), जन हित में इसे आवश्यक मानते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु बैंक को समर्थ बनाने और स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी) का कारोबार इस तरह से होने से रोकने के लिए, जो निवेशकों या ऐसी एसपीडी के हित में न हो, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45 जेए, 45 एल और 45 एम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी एसपीडी को इस निदेश के अध्याय Ⅺ में प्रदत्त सूची में उल्लिखित परिपत्रों के अधिक्रमण के पश्चात उक्त निदेश जारी करता है।
(मनोरंजन मिश्र)
मुख्य महाप्रबंधक |