आरबीआई/डीओआर/2021-22/81
डीओआर.एमआरजी.42/21.04.141/2021-22
25 अगस्त 2021
(08 दिसंबर 2022 को अद्यतन किया गया)
(08 अप्रैल 2022 को अद्यतन किया गया)
(31 मार्च 2022 को अद्यतन किया गया)
(23 मार्च 2022 को अद्यतन किया गया)
सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदया/ महोदय,
मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों पर बैंकों को कई दिशानिर्देश/ अनुदेश/ निदेश जारी किए हैं।
2. बैंकों को वर्तमान निदेश को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए, इस विषय पर सभी मौजूदा दिशानिर्देशों/ अनुदेशों/ निदेशों को शामिल करते हुए बैंकों के संदर्भ के लिए एक मास्टर निदेश तैयार किया गया है।
3. इस निदेश को भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35क के तहत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
भवदीया,
(उषा जानकीरामन)
मुख्य महाप्रबंधक |