Click here to Visit the RBI’s new website

BBBPLogo

मास्टर निदेशों

भुगतान प्रणालियों हेतु अभिगम कसौटियों पर मास्टर निदेश

आरबीआई/डीपीएसएस/2016-17/51
मास्‍टर निदेश.डीपीएसएस.केका.ओडी.सं.1846/04.04.009/2016-17

17 जनवरी 2017
(28 जुलाई 2021 तक अद्यतन)

अध्‍यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित /
शहरी सहकारी बैंक / राज्‍य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/
पेमेन्‍ट बैंक / लघु वित्त बैंक / प्राइमरी डीलर / प्राधिकृत भुगतान प्रणाली प्रदाता

महोदय,

भुगतान प्रणालियों हेतु अभिगम कसौटियों पर मास्टर निदेश

आपका ध्‍यान 21 सितम्बर 2011 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.केका.ओडी.494/04.04.009/2011-2012 की तरफ आकर्षित किया जाता है जिसमें भुगतान प्रणालियों हेतु अभिगम कसौटियों का निर्धारण किया गया। इन मास्‍टर निदेशों को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51 वां अधिनियम) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10(2) के तहत जारी किया जा रहा है जिसमें 31 दिसम्बर 2016 तक इस विषय पर जारी किए गए सभी अनुदेशों का समेकन और इनका नवीकरण किया गया और भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर दिया जा रहा है।

भवदीया

(नंदा एस. दवे)
मुख्‍य महाप्रबंधक


Server 214
शीर्ष