भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई-400 001
अधिसूचना सं. फेमा 389(1)/2026-आरबी
29 मई 2026
विदेशी मुद्रा प्रबंध (सीमापारीय विलयन)(संशोधन) विनियमावली, 2026
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन (सीमापारीय विलयन) विनियम, 2018 (दिनांक 20 मार्च 2018 की अधिसूचना सं. फेमा. 389/2018- आरबी) (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली' कहा जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:
(1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (सीमापारीय विलयन)(संशोधन) विनियमावली, 2026 कहा जाएगा।
(2) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।
2. विनियम 2 में संशोधन:
मूल विनियमावली में, विनियम 2 में, –
(i) खंड (vii) का लोप किया जाएगा;
(ii) खंड (ii) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, यथा –
“(iia) ‘सक्षम प्राधिकारी’ का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जो कंपनी अधिनियम, 2013 या उसके तहत बनाए गए किसी भी प्रत्यायोजित विधान के तहत विलयन या समामेलन की योजना को मंजूरी देने के लिए सशक्त हो;”।
3. विनियम 4, 5, 7 और 9 में संशोधन:
मूल विनियमावली में, विनियम 4, 5, 7 और 9 में, जहाँ कहीं भी “एन.सी.एल.टी.” शब्द आता है, उसके स्थान पर “सक्षम प्राधिकारी” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(डॉ. आदित्य गेहा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
फुट नोट: मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में 20 मार्च 2018 के सा.का.नि. 244(अ) के तहत भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गयी थी (23 मार्च 2018 को प्रकाशित) |