आरबीआइ/2013-14/458
बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 87/21.01.001/2013-14
22 जनवरी 2014
अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय,
आदाता खाता चेकों का संग्रह - तृतीय पक्षकार (थर्ड पार्टी) के खाते में चेक की राशि जमा करने पर प्रतिबंध
कृपया 4 नवंबर 2011 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 50/21.01.001/2011-12 देखें, जिसके द्वारा ‘आदाता खाता’ चेक को चेक में नामित आदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा करने से बैंकों को प्रतिबंधित किया गया था। हम इन अनुदेशों को दोहराते हैं तथा यह सूचित करते हैं कि बैंक केवल उनके आदाता ग्राहक के लिए ही 'आदाता खाता चेकों' का संग्रह करें ।
2. तथापि, बैंक अपने ऐसे ग्राहकों के खाते में जमा करने के लिए अधिकतम रु.50,000/- तक की राशि के लिए आहरित आदाता खाता चेकों के संग्रह पर विचार कर सकते हैं जो सहकारी ऋण समितियाँ हैं, यदि ऐसे चेकों के आदाता इन सहकारी ऋण समितियों के सदस्य हों, जैसाकि हमारे 4 नवंबर 2011 के उक्त परिपत्र में सूचित किया गया है।
भवदीय
(चंदन सिन्हा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक |