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अधिसूचनाएं

पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)

आरबीआई/2024-25/76
विवि.एसटीआर.आरईसी.44/04.02.001/2024-25

20 सितंबर 2024

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर),
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक) और एक्जिम बैंक

महोदया / महोदय,

पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)

कृपया दिनांक 29 अगस्त 2024 के परिपत्र संख्या विवि.एसटीआर.आरईसी.41/04.02.001/2024-25 द्वारा जारी अनुदेश देखें।

2. भारत सरकार (भा.स) द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2024 के ट्रेड नोटिस संख्या 16/2024-2025 और दिनांक 17 सितंबर 2024 के ट्रेड नोटिस संख्या 17/2024-2025 के साथ पठित पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण ('योजना') पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना को दिनांक 1 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

3. इसके अतिरिक्‍त, सरकार ने योजना में निम्नलिखित संशोधनों/स्पष्टीकरणों की सूचना दी है:

ए) उपरोक्‍त विस्तार केवल एमएसएमई निर्माता निर्यातकों के लिए लागू है।

बी) निर्धारित वित्‍तीय वर्ष के लिए प्रति आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी),वार्षिक निवल सबवेंशन राशि की सीमा 10 करोड़ तय की गई है, तदनुसार एमएसएमई निर्माता निर्यातकों के लिए दिनांक 01 अप्रैल 2024 से शुरु होने वाले वित्तीय वर्ष हेतु दिनांक 30 सितंबर 2024 तक प्रति आईईसी 5 करोड़ की सीमा निर्धारित की गई है।

सी) यह भी सूचित किया जाता है कि गैर-एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत निर्माता निर्यातकों और व्‍यापारी निर्यातकों के लिए सरकार के दिनांक 17 सितंबर 2024 के ट्रेड नोटिस संख्या 17/2024-2025 के अनुसार दिनांक 30 जून 2024 तक प्रति आईईसी सीमा 2.5 करोड़ रुपये होगी।

4. उपर्युक्त योजना पर बैंक द्वारा जारी मौजूदा अनुदेशों के अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय

(वैभव चतुर्वेदी)
मुख्य महाप्रबंधक


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