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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश (सहकारी समितियों पर यथा लागू) – दि गौहाटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी - अवधि बढ़ाना

17 जून 2026

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश (सहकारी
समितियों पर यथा लागू) – दि गौहाटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गौहाटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 17 दिसंबर 2025 के निदेश सं.GWH.DOS.ADM.No.S233/01-10-101/2025-2026 के माध्यम से 17 जून 2026 को कारोबार समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 17 जून 2026 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त निदेश को 17 जून 2026 को कारोबार की समाप्ति से 17 सितंबर 2026 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है, जो कि समीक्षाधीन होगा।

3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपर्युक्त अवधि बढ़ाए जाने और/या संशोधन का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

4. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/476


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