भारिबैं/2015-16/130
सबैंविवि.केंका.बीपीडी (पीसीबी/आरसीबी).परि.सं.1/16.20.00/2015-16
16 जुलाई 2015
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/
राज्य सहकारी बैंक/
जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
महोदया/ महोदय,
एटीएम एवं डेबिट कार्ड जारी करने पर दिशानिर्देश
कृपया उक्त विषय पर हमारे द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी 13 जुलाई 2007 का हमारा परिपत्र यूबीडी(पीसीबी).परि.सं.6/09.18.300/2007-08 और राज्य सहकारी बैंकों को ऑफ साईट और मोबाईल एटीएम जारी करने के संदर्भ में 16 अप्रैल 2015 को जारी परिपत्र डीसीबीआर.सीओ.आरसीबी.सं.बीसी29/19.51.008/2014-15 देखें।
2. हमें अपने पास एटीएम न होने वाले बैंकों से यह अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि अपने पास एटीएम नेटवर्क सुविधा रखने वाले बैंकों के साथ साझेदारी में उन्हें अपने ग्राहकों को एटीएम एवं डेबिट कार्ड जारी करने के लिए अनुमति दी जाए। इस प्रकार के अंतरण करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफ़एस) की सदस्यता या उप सदस्यता लेने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की गई है। एनएफ़एस नेटवर्क में उप सदस्यता के लिए बैंकों को निम्न शर्तों को पूरा करना होगा।
- पूर्णत: कार्यान्वित कोर बैंकिंग समाधान
- बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाईसेंस
- प्रायोजक बैंक (एटीएम नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध बैंक) की ओर से परिचय
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ कनेक्टिविटी
3. कम नकद के प्रयोग करने वाले अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने की अगुआई करते समय बैंक के ग्राहकों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनल के प्रयोग की आदत डालने की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कोर बैंकिंग समाधान सुविधा प्राप्त सहकारी बैंकों को प्रायोजक बैंक के साथ साझेदारी में एटीएम कार्ड/ एटीएम एवं डेबिट कार्ड जारी करने के लिए अनुमति दी जाए।
4. ऐसे बैंकों को राष्ट्रीय वित्तीय स्विच के उप सदस्य होने के नाते प्रायोजक बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम प्रबंधन जरूरतों को पूरा करना है और प्रायोजक बैंक के साथ समझौते के तहत अपने हिस्से का खर्च उसे उठाना होगा। कार्ड जारी करने, कार्ड को प्राधिकृत करने और ग्राहक सेवा/ शिकायत निवारण प्रणाली के संदर्भ में बैंक खुद व्यवस्था करें और बिना किसी रुकावट ग्राहकों को सेवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
भवदीया,
(रीनी अजित)
महाप्रबंधक |